MP में खुले में नमाज, मांस और डीजे पर रोक; 12 घंटों में उतारे गए 2527 लाउडस्पीकर
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MP में खुले में नमाज, मांस और डीजे पर रोक; 12 घंटों में उतारे गए 2527 लाउडस्पीकर

Madhya Pradesh News: मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश के बाद पूरे मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का काम फिर से शुरू हो गया है. पिछले 12 घंटों में कुल 2527 लाउडस्पीकर मंदिर मस्जिद से उतारे चुके हैं.

MP में खुले में नमाज, मांस और डीजे पर रोक; 12 घंटों में उतारे गए 2527 लाउडस्पीकर

Madhya Pradesh News: मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश के बाद पूरे मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का काम फिर से शुरू हो गया है. पिछले 12 घंटों में कुल 2527 लाउडस्पीकर मंदिर मस्जिद से उतारे चुके हैं. सीएम के इस आदेश का असर पूरे प्रदेश में दिख रहा है. सप्रीम कोर्ट ने लाउडस्पीकर पर आवाज का डेसिबल तय करने के बाद मोहन सरकार के शपथ ग्राहण के तुरंत बाद यह हुक्म जारी किया था. जिस पर अमल भी शुरू हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के के दौरान फिर से धार्मिक स्थलों पर ज्यादा आवाज में लाउडस्पीकर शुरू हो गई. 

पुलिस और प्रशासन ने छतरपुर जिले में पिछले दो दिनों में 120 धामिर्क स्थलों से लाउडस्पीकर पर हटाने की कारवाई की है, जबकि राजधानी भोपाल में एक ही दिन में 2527 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं. वहीं,  पुलिस ने जबलपुर जोन में 750 लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई की है. 

दरअसल, सीएम ने  शुक्रवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की थी. इस बैठक में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर, खुले में नमाज, डीजे, खुले में मांस बिक्री के खिलाफ दोबारा अभियान चलाने के आदेश दिए थे. इस आदेश के जिसके पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी.
 
मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने आदेश का किया इस्तकबाल
इसी क्रम में नीमच जिले में अब तक 60 धार्मिक स्थलों से 90 स्पीकर हटा कर कार्रवाई की जा चुकी है.  वहीं, इस मामले को लेकर जब जामा मस्जिद कमेटी सेकेट्री इकबाल हुसैन से चर्चा की तो यह बताया कि सीएम जी ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर जो 5 महीने हुक्म दिया था उस आदेश से हम सहमत थे.

SC का यह है आदेश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 55 से 60 डेसिबल आवाज रखने का आदेश है. वहीं, इंदौर जिले में इस कार्रवाई में 258 धार्मिक स्थलों से 437 लाउडस्पीकर हटाए गए. वहीं,  शहर काजी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ बताया. जबकि जिला कलेक्टर ने कहा की नियम सारी गाइडलाइन के मुताबिक ही की है.

इंदौर शहर के काजी SC के गाइडलाइन के बताया खिलाफ
दरअसल,  इंदौर शहर के काजी डॉ इशरत अली ने कलेक्टर से मुलाकात कर बताया कि शासन का यह हुक्म सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को पूरा नहीं करता है. गाइडलाइन के मुताबिक 55 डेसीबल से ज्यादा की आवाज में लाउडस्पीकर को बजाना गलत है, जबकि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर इस डेसीबल से कम में बजाए जा सकते हैं. लेकिन इस आदेश के खिलाफ जाकर राज्य सरकार ने आदेश दिया और समस्त धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटा दिया गया.

वहीं, इस पर इंदौर के कलेक्टर ने बताया कि शासन का जो आदेश है. वह सुप्रीम कोर्ट की सभी गाइडलाइनों के मुताबिक ही है. शासन के कहे मुताबिक ही सभी धार्मिक स्थलों से स्पीकर हटाए गए हैं. फिलहाल राज्य सरकार के ध्वनि प्रदूषण रोकने की कोशिश लगातार जारी है. अब आगे देखना होगा शहर काजी द्वारा उठाई गई आवाज और कहां तक जाती है.

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