हाईकोर्ट (High Court) के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल (Rajesh Bindal) की बैंच ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव के बाद हिंसा की जांच सीबीआई करेगी.
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Election) के दौरान हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने बड़ा आदेश सुनाया है. हाईकोर्ट (High Court) के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल (Rajesh Bindal) की बैंच ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव के बाद हिंसा की जांच सीबीआई करेगी. जबकि अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय सिट (SIT) का गठन किया गया है.
Calcutta High Court orders a court-monitored CBI probe into the incidents of post-poll violence in West Bengal pic.twitter.com/QmSQBQRjgA
— ANI (@ANI) August 19, 2021
बता दें कि ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के द्वारा राज्य की सत्ता तीसरी बार संभालने के बाद राज्य के अलग-अलग हिस्सों से हिंसा की कई वारदातें सामने आईं. घटनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दावा किया कि उसकी पार्टी के कई ओहदेदारों को निशाना बनाया गया जबकि उसके कार्यालयों को टीएमसी के गुंडों ने जला दिया.
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