Rahul Gandhi News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक आवास की चाबियां शनिवार को लोकसभा सचिवालय को सौंप दीं. वह लगभग 19 साल से इस बंगले में रह रहे थे. सांसद सदस्यता गंवाने के बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सरकारी बंगला पूरी तरह खाली कर दिया है.
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Rahul Gandhi Vacated Official Residence: कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मानहानि केस में कुसूरवार साबित होने और एमपी के तौर पर अयोग्य करार किए जाने के कई सप्ताह के बाद आखिरकार शनिवार को अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया. खबरों के मुताबिक, उनका सामान पहले ही उनके सरकारी आवास से उनकी मां सोनिया गांधी के घर 10 जनपथ में पहुंचा दिया गया था. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा की मेंबरशिप से हाथ धोने के बाद अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है. राहुल गांधी केरल के वायनाड से एमपी थे और मानहानि केस में उन्हें कुसूरवार ठहराया गया था. उन्हें इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी. जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पर एमपी की मेंबरशिप रद्द कर दी जाती है.
बता दें कि राहुल गांधी पिछले 19 साल से इस बंगले में रह रहे थे. शनिवार को कांग्रेस लीडर ने 12, तुगलक लेन बंगले की चाबी सरकारी अधिकारियों को सौंप दी है. बंगला खाली करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने 'सच बोलने की कीमत चुकाई' हैं' उन्होंने बंगला खाली करने के बाद कहा कि भारत की जनता ने उन्हें यह घर दिया था जहां वो 19 साल से रह रहे थे. वहीं, उनकी बहन और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटी प्रियंका गांधी ने कहा, 'भाई ने जो बोला वो सच है. उन्होंने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, इसलिए उनके साथ ये सब हो रहा है वो बहुत हिम्मत वाले हैं और मैं भी उनके साथ हूं.'
हिंदुस्तान की जनता का धन्यवाद...
मैं आपके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। pic.twitter.com/Nu6fqkyG3P
— Congress (@INCIndia) April 22, 2023
वहीं, इस मौके पर कांग्रेस ने कहा कि सरकार, राहुल को एक आवास से निकाल सकती है, लेकिन वह करोड़ों हिन्दुस्तानियों के दिलों में बसते हैं. कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर 'मेरा घर आपका घर' कैंपेन भी शुरू किया और पार्टी के लीडरों ने राहुल गांधी को अपने घर में आकर रहने के लिए आमंत्रित किया है. राहुल ने खाली किये गये बंगले की चाबियां केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों को सौंप दी. वह अपनी मां सोनिया गांधी के 10 जनपथ स्थित घर पर रहेंगे. कर्नाटक के कोलार में, राहुल द्वारा 2019 में की गई 'मोदी उपनाम' संबंधी तब्सिरे को लेकर मानहानि के मामले में सूरत की एक अदालत ने उन्हें कुसूरवार करार दिया था और दो साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद कांग्रेस लीडर एमपी की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराए गये थे.
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