राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में होने वाले प्रदूषण के मद्देनजर वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) के नियम को सख्त कर दिया है. इसलिए वक्त रहते पीयूसीसी सर्टिफिकेट बनवा लें नहीं तो लग सकता है भारी जुर्माना
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नई दिल्लीः दिल्ली परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में होने वाले प्रदूषण के मद्देनजर वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) के नियम को सख्त कर दिया है. साथ ही वाहन सवार लोगों से संबंधित कागजात ईंधन स्टेशनों पर तैनात उसके दलों को दिखाने की अपील की है. विभाग के प्रदूषण नियंत्रण डिवीजन की जानिब से जारी हुक्म के मुताबिक विभाग ने पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं होने वाले वाहनों के खिलाफ व्यापक मुहिम शुरू की है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण से निपटने के लिए इस महीने की शुरुआत में 10सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की थी जिसमें वाहनों की जांच के लिए 500 टीमों के गठन के साथ पीयूसीसी को सख्ती से लागू करना शामिल है.
ईंधन स्टेशनों पर ही मांगे जा सकते हैं पीयूसी प्रमाणपत्र
आदेश में कहा गया है कि सभी पंजीकृत वाहन मालिकों से गुजारिश की जाती है कि वे ईंधन स्टेशनों पर ईंधन भरवाने के वक्त वहां तैनात उसके दलों को जारी वैधता पीयूसी प्रमाणपत्र दिखाएं. परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शहर भर में करीब 50 दल तैनात किए जाएंगे. ये दल मुख्य रूप से वाहनों के पीयूसी प्रमाणपत्रों की जांच करेंगे और जिन लोगों के पास ये प्रमाणपत्र नहीं हैं, उनसे प्रमाणपत्र लेने का अनुरोध करेंगे.
10,000 रुपये तक का जुर्माना या छह माह तक की सजा का है प्रावधान
विभाग के एक सीनियर अफसर ने कहा कि इसका मकसद वाहन मालिकों पर जुर्माना करने से ज्यादा उन्हें पीयूसी प्रमाणपत्र लेने के लिए प्रोत्साहित करना है, लेकिन जो इससे इनकार करेगा या भागने का प्रयास करेगा उन पर जुर्माना किया जाएगा. जो वाहन मालिक वैध पीयूसीसी हासिल नहीं करेंगे उनका मोटर वाहन अधिनियम 1993 की धारा 190 (2) के तहत चालान किया जा सकता है. इसमें छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों ही सजा का प्रावधान है. आदेश में कहा गया है कि तीन महीने के लिए उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है.
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