Delhi Traffic Police: कार की पिछली सीट पर बैठने वाले लोगों के लिए भी अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर आपको 1000 रूपये का जुर्माना देना होगा.
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Delhi Traffic Police: हाल ही में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की एक सड़क हादसे में जान चली गई थी. इस हादसे के बारे में पुलिस के मुताबिक ये खबर सामने आई थी कि साइरस मिस्त्री कार में पीछे की सीट पर बैठे हुए थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी. इसी लापरवाही की वजह से साइरस मिस्त्री को अपनी जान गंवानी पड़ी.
कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाने का नियम पहले से है लेकिन अब सरकार ने कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है. यह नियम जहां आगे बैठे यात्रियों के लिए लागू होता है, वहीं कार की पिछली सीट पर बैठे यात्रियों को भी इस पर अमल करना होगा. हादसे होने की बड़ी वजह ये है कि लोग सीट बेल्ट की अहमियत को नहीं समझते हैं और वहीं जागरूकता की कमी के कारण तकरीबन 90 फीसद लोग पिछली सीट पर सीट बेल्ट (Rear Seat Belt) का इस्तेमाल नहीं करते हैं. इस लापरवाही की ताज़ा मिसाल साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत हो जाना है.साइरस मिस्री की मौत के बाद इस तरह की मुहिम के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है. पुलिस उपायुक्त (नई दिल्ली यातायात) आलाप पटेल ने बताया कि कानूनी प्रावधान तो पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन साइरस मिस्री की मौत के बाद यह चर्चा का विषय बन गया है.
वहीं अब कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट ना लगाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जा रहा है. कार की पिछली सीट पर बैठे लोगों को सीट बेल्ट नहीं लगाने पर ट्रैफिक पुलिस उनसे 1000 रुपए चालान के तौर पर वसूल करेगी. इसलिए घर से निकलते वक्त कार में सवार होने वाले सभी लोगों को सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है. पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि ''अभियान के दौरान पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194बी के तहत कुल 17 चालान काटे जा चुके हैं