फिर खुलेगा निजामुद्दीन मरकज़, शबे बरात के मौके पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
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फिर खुलेगा निजामुद्दीन मरकज़, शबे बरात के मौके पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Delhi Nizamuddin Markaz: शबे बरात से दिल्ली हाई कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज़ को लेकर बड़ा फैसला सुनाया और उसे फिर से खोलने का आदेश दिया है. 

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Nizamuddin Markaz: दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाते हुए शब-ए-बरात के मौके पर निजामुद्दीन मरकज़ की 4 मंजिलें खोलने की मंजूरी दी है. मार्च 2020 से बंद पड़ी निजामुद्दीन मरकज़ की इमारत अब फिर खुलेगी वहां आम नमाज़ अदा कर सकेंगे. 

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बता दें कि यह वही जगह है जिस पर कोरोना वायरस को लेकर तरह-तरह आरोप लगाए गए थे. मार्च 2020 में यहां तब्लीगी जमात का प्रोग्राम हुआ था और उस वक्त भारत में कोरोना वायरस तेज़ी फैल रहा था. तब दिल्ली में मौजूद इस निजामुद्दीन मरकज़ पर कोरोना फैलाने जैसे कई संगीन आरोप लगे थे. जिसके बाद इसे बंद करने के हुक्म दे दिया गया था.

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बता दें कि इसी साल 15 मार्च को दिल्ली पुलिस ने शब-ए-बारात के मौके पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की अर्ज़ी के बाद इमारत को फिर से खोलने की इजाज़त दी थी लेकिन इमारत को खोलने की इजाज़त देते हुए थाना निजामुद्दीन एसएचओ ने कुछ शर्तें लगाईं. जिसमें से एक ये थी कि 100 से कम नमाज़ी ही इसमें हिस्सा ले सकेंगे. 

इस पर जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने नमाज़ियों की तादाद कम करने के पीछे के मकसद पर सवाल उठाया और पूछआ कि यह किसका काम था? क्या कहीं लोगों की तादाद पर पाबंदी लगाई गई है. तादाद पर पाबंदी का हुक्म कहां है? एक बार जब उन्होंने कह दिया कि वे कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखेंगे तो ठीक है, इसे अकीदतमंदों की समझ पर छोड़ देना चाहिए.

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