काम की खबर: अब जेब में रखकर नहीं घूमना होगा DL और RC, केंद्र सरकार ने खत्म की बाध्यता
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काम की खबर: अब जेब में रखकर नहीं घूमना होगा DL और RC, केंद्र सरकार ने खत्म की बाध्यता

अब तक एम-परिवहन ऐप पर यह दस्तावेज उपलब्ध थे, लेकिन उन्हें कानूनी मान्यता नहीं दी गई थी लेकिन अब इसे कानूनी तौर पर मान्य कर दिया गया है.

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नई दिल्ली: अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) साथ लेकर घूमने में परेशान होते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल सरकार ने फैसला लिया है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) साथ लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है. राजधानी दिल्ली समेत सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में डीएल और आरसी को साथ लेकर चलने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है.

केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यह दोनों दस्तावेज डिजीलॉकर (DigiLocker) या फिर मंत्रालय की मोबाइल ऐप एम परिवहन (mParivahan) पर सेव कर सकते हैं और जब भी कहीं दिखाने की आवश्यकता पड़े तो आप इन दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म में से किसी एक पर अपने दस्तावेज दिखा सकते हैं. इसके लिए मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है और अब मंत्रालय अखबारों में विज्ञापन देकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है.

अब तक एम-परिवहन ऐप पर यह दस्तावेज उपलब्ध थे, लेकिन उन्हें कानूनी मान्यता नहीं दी गई थी लेकिन अब इसे कानूनी तौर पर मान्य कर दिया गया है. डिजीलॉकर में रखे दस्तावेजों को अब देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मान्य कर दिया गया है. ट्रांसपोर्ट विभाग अब एम परिवहन मोबाइल ऐप और डिजीलॉकर में रखे गए दस्तावेजों को मान्यता देने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.

क्या है डिजिलॉकर?
डिजीलॉकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2015 में लांच किया था. यह एक वर्चुअल लॉकर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजी लॉकर को डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत लांच किया था. यह एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां आप अपने जरूरी दस्तावेज की कॉपी वर्चुअली तरीके से सेव करके रख सकते हैं. डीजी लॉकर पर अकाउंट बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना लाजमी है

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