1 जून से ईपीएफओ के नए नियम, आधार से पीएफ अकाउंट लिंक नहीं कराया तो होगा नुकसान
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1 जून से ईपीएफओ के नए नियम, आधार से पीएफ अकाउंट लिंक नहीं कराया तो होगा नुकसान

नियम का पालन नहीं करने पर खाते में कंपनी या मालिक की तरफ से आने वाले कंट्रीब्यूशन पर असर पड़ सकता है. ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद कर सकते हैं आधार लिंक 

अलामती तस्वीर

नई दिल्लीः नौकरी करने वाले मुलाज़िमों के लिए एक निहायत ही जरूरी खबर है, जिसपर उन्हें फौरन अमल करना होगा वरना लापरवाही या कोताही बरतने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है. दरअसल, एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेंशन (ईपीएफओ) की जानिब से प्रोविडेंट फंड अकाउंट होल्डर्स के लिए कुछ जाब्तों में बदलाव किया गया है. नए नियमों के मुताबिक, अब एम्प्लॉयर को हर मुलाज़िम के अकाउंट को 1 जून से आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं होता है तो खाते में कंपनी या मालिक की तरफ से आने वाले कंट्रीब्यूशन भी रुक सकता है.  

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आधार लिंक नहीं कराने पर क्या होगा 
ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2021 के तहत ये नया फैसला लिया है. इस फैसले  के अनुसार, जिन अकाउंट होल्डर्स का 1 जून के बाद खाता आधार से लिंक नहीं होगा, वैसे खाताधारकों को पीएफ अकाउंट में कंपनी की तरफ से जो शेयर दिया जाता है, वो मिलने में मुश्किल होगी. मुलाजिमों को सिर्फ अपना ही शेयर अकाउंट में दिखाई देगा.

यूएएन का वेरिफिकेशन भी जरूरी 
इस नए नियम के तहत सभी अकाउंट होल्डर्स का यूएएन भी आधार वेरिफाइड होना जरूरी है. ऐसे में आप ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कर लें और यूएएन को भी आधार वेरिफाइड कर लें, ताकि आपको खाते में कंपनी की ओर से जमा होने वाले पैसे में कोई दिक्कत ना हो.

ऐसे करें आधार से लिंक 
ईपीएफओ को आधार से लिंक कराना बेहद आसान है. कोई भी शख्स इसे बहुत आसानी से कर कसता है. इसके लिए सबसे पहले ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है. इसके बाद ऑनलाइन सर्विस में ईकेवाईसी के जरिए अपने आधार कार्ड को यूएएन से लिंक करना होगा. हालांकि इस अमल को शुरू करने के पहले आपको अपने मोबाइल पर एक ओटीपी कोर्ड मंगावाना होगा.

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