Pulwama Attack का जश्न मनाने वाले को 5 साल की सज़ा, 25 हज़ार का लगा जुर्माना
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Pulwama Attack का जश्न मनाने वाले को 5 साल की सज़ा, 25 हज़ार का लगा जुर्माना

Pulwama Attack: पुलवाना अटैक का जश्न मनाने वाले पर बड़ी कार्रवाई हुई है. कोर्ट ने फैज को पांच साल की सज़ा सुनाई है और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. आपको बता दें फैज़ पिछले तीन साल से जेल में है.

Pulwama Attack का जश्न मनाने वाले को 5 साल की सज़ा, 25 हज़ार का लगा जुर्माना

Pulwama Attack: पुलवामा अटैक ने सभी हिंदुस्तानियों को झकझोर के रख दिया था. 2019 में हुए इस कायराना अटैक में कई भारतीय जवानों की जान गई थी. इस अटैक को लेकर अगर कोई जश्न मनाए तो वह कितना भयानक होगा? हाल ही में कोर्ट ने इस हमले को लेकर अपमानजनक टिप्णी करने वाले एक शख्स को 5 साल की सज़ा सुनाई है. साथ ही 25 हज़ार रुपये जुर्माना आयद किया है.

कोर्ट ने इन धाराओं के तहत सुनाई सज़ा

एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने फैज को धारा 153 ए (मज़हब के आधार पर अलग-अलग ग्रुप्स के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और धारा 201 (सबूत गायब करना) के तहत दोषी पाया है और उसे सज़ा सुनाई है. हालांकि कोर्ट में सिडेशन के मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई.

चार्जशीट में थी ये धाराएं

फैज के फोन को सीज़ कर फोरेंसिक लैब भेज दिया गया था. चार्जशीट में पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A  (मज़हब के आधार पर अलग-अलग ग्रुप्स के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) , 124A (देशद्रोह), 201 (सबूत गायब करना) और सेक्शन 13 (गैरकानूनी काम) के तहत मामला दर्ज  किया था. 

14 फरवरी 2019 में किया गया था अरेस्ट

सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने कहा है कि  फैज रशीद की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी और वह तीन साल से जेल में है. उसे 2019 में अरेस्ट किया गया था. वह Kacharaknahalli का रहने वाला है. आपको जानकारी के लिए बता दें फैज रशीद को 14 फरवरी 2019 में अरेस्ट किया गया था. उस वक्त वह इंजीनियरिंग के तीसरे सेमेस्टर में था. उसपर आरोप था कि उसने पुलवामा अटैक में शहीद हुए 40 जलानों का मज़ाक उड़ाया है.

23 आपत्तिजनक टिप्पणी की थीं

रिपोर्ट्स के मुताबिक रशीद ने आतंवादी हमले का जश्न मनाया था और सेना का मज़ाक उड़ाते हुए अलग-अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 23 आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

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