Coronavirus पर लगाम के लिए सरकार की नई गाइडलाइंस, उठाया यह बड़ा कदम
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Coronavirus पर लगाम के लिए सरकार की नई गाइडलाइंस, उठाया यह बड़ा कदम

गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश के मुताबिक जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आरटीपीसीआर टेस्ट (RTPCR Test) की तादाद कम है वहां टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए, वहां टेस्ट की संख्या को बढ़ाकर 70% तक लाया जाना चाहिए.

Coronavirus पर लगाम के लिए सरकार की नई गाइडलाइंस, उठाया यह बड़ा कदम

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों नें सरकार की चिंता में इज़ाफ़ा कर दिया है. अब इस महामारी की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.

गृह मंत्रालय के ये दिशानिर्देश 1 अप्रैस से 2021 से 30 अप्रैस तक लागू रहेंगे. गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3T यानी कि टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट (Test-Track-Treat) प्रोटोकॉल को अपनाने के लिए कहा है.

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गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश के मुताबिक जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आरटीपीसीआर टेस्ट (RTPCR Test) की तादाद कम है वहां टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए, वहां टेस्ट की संख्या को बढ़ाकर 70% तक लाया जाना चाहिए. नए पॉजिटिव मरीज़ मिलने के बाद उसके राब्ते में आए लोगों का जल्द से जल्द पता लगाकर उन्हें आइसोलेट करना चाहिए, उनकी टेस्टिंग के बाद ज़रूरत के हिसाब से उनका इलाज किया जाए.

सरकार की नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन की जानकारी जिला कलेक्टर वेबसाइट पर डाल दी जाएगी. उसके अलावा तमाम अवामी मकामात पर SOP (standard operating procedure) का सख़्ती से अमल किया जाएगा.

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राज्य सरकारों को पाबंदी लगाने की छूट
गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना मामलों को ध्यान में रखते हुए जिला उप-जिला और शहर/वॉर्ड स्तर पर पाबंदी लगाए जा सकते हैं.

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