अगर आपने इस तारीख से पहले आप अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करने पर आपको 10,000 तक का जुर्माना झेलना पड़ सकता है
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केंद्र सरकार ने पैन कार्ड और आधार लिंक करने की तारीख़ को बढ़ा दया है। पहले 31 सितंबर 2021 लिंक करने की आखरी तारीख थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया है। अगर आपने इस तारीख से पहले आप अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करने पर आपको 10,000 तक का जुर्माना झेलना पड़ सकता है, साथ ही आपकी आय पर बैंक 20 प्रतीशत तक टीडीएस काट सकता है।
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कैसे करें पैन और आधार लिंक?
पैन कार्ड और आधार कार्ड को आप मैसेज के ज़रिए और ऑनलाइन भी लिंक कर सकते हैं। मैसेज के ज़रिए लिंक करने के लिए आपको UIDPAN टाइप करना है और स्पेस देकर अपना आधार कार्ड फिर स्पेस देकर अपना पैन कार्ड डालकर 56161 पर भेज देना है।
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ऑनलाइन आधार और पैन लिंक कैसे करें?
1- ऑनलाइन आधर और पैन लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट incometax.gov पर जाना होगा। जहां आपको आधार लिंक का ऑपशन मिलेगा।
2- इस ऑपशन पर क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा वहां आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड पर दिए गए नाम को डालना होगा।
3- इसके बाद आपको लिंक आधार पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आयकर विभाग आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस में डाल देगा।
कैसे चेक करें कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं?
1- incometax.gov पर जाएं, यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट है।
2- इस वेबसाइट पर जाकर आपको आधार स्टेटस के ऑपशन पर क्लिक करना है।
3- नया पेज खुलने के बाद आपको दी गई जगहों पर अपना आधार, पैन नंबर डालना है और आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक करना है।
4- क्लिक करने के बाद आपके सामने जानकारी आ जाएगी कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं।
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