अब डॉक्टरी भी नहीं कर पाएंगे RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल; WBMC की बड़ी कार्रवाई
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2437572

अब डॉक्टरी भी नहीं कर पाएंगे RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल; WBMC की बड़ी कार्रवाई

Kolkata Rape Murder case Update: आरजी कर मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉास्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल पर वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल ने बड़ी कार्रवाई की है. काउंसिल पूर्व प्रिंसिपल का मेडिकल प्रैक्टिशनर का रेजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है.  

अब डॉक्टरी भी नहीं कर पाएंगे RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल; WBMC की बड़ी कार्रवाई

Kolkata Rape Murder case Update: कोलकाता  जूनियर डॉक्टर रेप केस मामले और आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमितता के आरोपों से घिरे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं.  अब वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संदीप घोष का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल ने एक नोटिस जारी कर बताया कि काउंसिल ने उन्हें छह सिंतबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन 13 दिनों के बाद भी पूर्व प्रिंसिपल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया.

काउंसिल ने कहा कि 13 तक नोटिस के जवाब का इंतजार करने के बाद मेडिकल काउंसिल ने उनका नाम रजिस्टर ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रद्द करने का फैसला किया. काउंसिल ने उनका  रेजिट्रेशन नंबर  52497  रजिस्टर्ड से हटा दिया  है.

fallback 

CBI रिमांड पर है डॉक्टर घोष
उल्लेखनीय है कि 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक जूनियर लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई गई थी. इसके बाद जूनियर डॉक्टर्स समेत मृतका के मां-पिता की तरफ से संदीप घोष पर सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए गए थे. इसके साथ ही आरजी कर में वित्तीय अनियमितता के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें पहले अरेस्ट किया था और बाद में कोलकाता रेप केस मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में जांच एजंसी सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया. फिलहाल वह सीबीआई रिमांड पर हैं.

काउंसिल के दो मेंबरों ने कार्रवाई की मांग की थी
बता दें कि पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के दो मेंबरों ने संदीप घोष पर लगे आरोपों पर कार्रवाई करने का दरख्वास्त किया था. उसके बाद मेडिकल काउंसिल की तरफ से उनसे जवाब मांगा गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद ही वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल ने उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फैसला लिया. डॉक्टर होने का दावा करते वक्त  यह रेजिस्ट्रेशन नंबर बहुत अहम है, जिसे पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने रद्द किया है.

Trending news