UP के बाद इस राज्य में लव जिहाद पर बनेगा कानून! धर्म परिवर्तन पर 10 साल की जेल
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UP के बाद इस राज्य में लव जिहाद पर बनेगा कानून! धर्म परिवर्तन पर 10 साल की जेल

देश में बढ़ते धर्म परिवर्तन को देखते हुए राज्य सरकारें इसे रोकने के लिए कानून बना रही है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पहले ही इसके खिलाफ कानून बनाते हुए दोषी को 10 साल की सजा देने का प्रावधान रखा है. 

मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर 10 साल की सजा हो सकती है

नई दिल्लीः धर्मांतरण और लव जिहाद रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कानून लेकर आ चुकी है. उसी को देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी योगी सरकार की ही तरह सख्त सजा का प्रावधान किया है. यूपी की ही तरह एमपी में लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल की सजा तय की गई है. 

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सीएम शिवराज ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 के ड्राफ्ट में संशोधन पर अपनी सहमति दे दी है. अब केबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आने वाले विधानसभा सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा. पिछले ड्राफ्ट में संशोधन करते हुए सरकार ने इसमें एक और प्रावधान को जोडा है. इसमें 2 या उससे ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराने पर दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा के साथ ही एक लाख का जुर्माना देना होगा. 

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ये भी होगा प्रावधान
लव जेहाद की शिकार पीड़ित महिला को यदि बच्चा पैदा हो जाता है, तो दोनों को न केवल भरण-पोषण का अधिकार होगा, बल्कि बच्चा अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी भी बनेगा. इतना ही नहीं ऐसे केस में अब सब इंस्पेक्टर से नीचे स्तर के अधिकारी जांच नहीं कर सकेंगे. इसकी सुनवाई केवल सेशन कोर्ट में ही होगी.

देना पड़ सकता है जुर्माना
-अगर कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा तीन का उल्लंघन करता है, तो उसे एक से पांच वर्ष का कारावास और कम से कम 25 हजार रुपए जुर्माना देना होगा.
-नाबालिग, महिला, अजा, अजजा के प्रकरण में दो से 10 वर्ष तक का कारावास तथा कम से कम 50 हजार रुपए जुर्माना देना होगा.
-अपना धर्म छुपाकर ऐसा प्रयास करने पर तीन से 10 वर्ष का कारावास और कम से कम 50 हजार रुपए जुर्माना देना होगा.
-सामूहिक धर्म परिवर्तन (दो या अधिक व्यक्ति का) का प्रयास करने पर पांच से 10 वर्ष का कारावास और कम से कम एक लाख रुपए जुर्माना देना होगा.

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