शिंदे गुट के बागी विधायकों को SC से बड़ी राहत, अब डिप्टी स्पीकर नहीं उठा पाएंगे ये कदम
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शिंदे गुट के बागी विधायकों को SC से बड़ी राहत, अब डिप्टी स्पीकर नहीं उठा पाएंगे ये कदम

Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र में जारी संकट की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि हमें सभी को उचित अवसर देने की जरूरत है. हर किसी को उचित समय मिलना चाहिए.

शिंदे गुट के बागी विधायकों को SC से बड़ी राहत, अब डिप्टी स्पीकर नहीं उठा पाएंगे ये कदम

Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज शिंदे गुट के बागी विधायकों को बड़ी राहत मिली है और वहीं डिप्टी स्पीकर को बड़ा झटका लगा है. शिंदे गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर रोक लगाते हुए बागी विधायकों को अयोग्यता पर जवाब देने के लिए और मोहलत दे दी है. इस इस केस की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. तब डिप्टी स्पीकर इन बागी विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा सकता है.

सबको उचित मौका मिलना जरूरी है: SC
महाराष्ट्र में जारी संकट की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि हमें सभी को उचित अवसर देने की जरूरत है. हर किसी को उचित समय मिलना चाहिए ताकि हम गुण के आधार पर सभी सवालों का जवाब दे सकें.

बागी विधायकों की हिफाजत यकीनी बनाए राज्य सरकार SC
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से बागी विधायकों की हिफाजत को भी यकीनी बनाने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखे और सभी 39 विधायकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए. उनकी संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे. 

सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को जारी किया नोटिस
वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायक एकनाथ शिंदे की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और सभी पक्षों को इस नोटिस का जवाब पांच दिनों के अंदर देना है. जिन पक्षों को नोटिस जारी किया गया है, उसमें डिप्टी स्पीकर, विधानसभा के सचिव, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस, शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी, सुनील प्रभु वगैरह शामिल हैं.

बागी विधायकों ने किया था सुप्रीम कोर्ट का रुख
काबिले ज़िक्र है कि शिवसेना (Shiv Sena) की गुजारिश पर डिप्टी स्पीकर ने शिंदे (Eknath Shinde) और दूसरे 15 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया था और 27 जून शाम तक जवाब दाखिल करने को कहा था. शिवसेना ने 16 बागी विधायकों को निलंबित करने का डिप्टी स्पीकर से अनुरोध किया था. इस नोटिस को लेकर एकनाथ शिंदे और 15 अन्य बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि डिप्टी का स्पीकर का नोटिस गैर-कानूनी और गैर-आइनी है. इसके बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठाया था.

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