गांधी मैदान ब्‍लास्‍ट: नरेंद्र मोदी रैली में धमाका करने वाले नौ आरोपी दोषी करार, एक आरोपी बरी
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गांधी मैदान ब्‍लास्‍ट: नरेंद्र मोदी रैली में धमाका करने वाले नौ आरोपी दोषी करार, एक आरोपी बरी

पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट में नौ लोगों की जान गई थी जबकि 89 लोग घायल हुए थे.

गांधी मैदान

पटना: बिहार की राजधानी पटना में मौजूद गांधी मैदान में साल 2013 में हुए ब्लास्ट के ताल्लुक से एनआईए कोर्ट ने नौ लोगों को दोषी करार दिया है. इन लोगों को एक नवम्बर को सजा सुनाई जाएगी. यह ब्लास्ट उस वक्त हुए थे जब नरेंद्र मोदी यहां एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे. उस वक्त नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की जानिब से प्रधानंत्री पद के उम्मीदवार थे. वह पटना में हुकार रैली को संबोधित करने पहुंचे थे. 

ब्लास्ट में नौ लोगों की जान गई थी जबकि 89 लोग घायल हुए थे. मामले में एनआईए की टीम ने जांच के बाद 21 अगस्त 2014 को आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. अदालत ने फकरुद्दीदी को छोड़कर दीगर सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है. 

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गांधी मैदान ब्लास्ट के 10 आरोपियों में से पांच आरोपी बोधगया बलास्ट मामले में भी उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है. अदालत ने सभी गवाहों को सुनने के बाद 27 अक्टूबर को आरोपियों को दोषी करार दिया. सबूतों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया है. 

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