Supreme Court order on Jahangirpuri demolition: जहांगीरपुरी विध्वंस अभियान पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे.
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Supreme Court orders status-quo on demolition drive: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए गए विध्वंस अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.
जीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की अगुआई वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने ये आदेश देते हुए कहा है कि इस मामले पर सुनवाई कल यानी गुरुवार को होगी.
जहांगीरपुरी विध्वंस अभियान पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे.
We will follow the SC order & take action accordingly, says Raja Iqbal Singh the Mayor of North Delhi Municipal Corporation after the Supreme Court ordered a status-quo on the demolition drive being conducted by the civic body in violence-hit Jahangirpuri, Delhi pic.twitter.com/gU8XqgcVvE
— ANI (@ANI) April 20, 2022
उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आयुक्त संजय गोयल ने कहा कि हमें अभी जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में पता चला. पहले आदेश पढ़ेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे.
We just got to know about the SC order on the anti-encroachment drive in the Jahangirpuri area. Will read the order first & act accordingly: Sanjay Goel, Commissioner, North Delhi Municipal Corporation. pic.twitter.com/XSDR4NIwGt
— ANI (@ANI) April 20, 2022
इससे पहले, जमीयत-उलेमा-ए-हिंद देश के कई राज्यों में चल रहे बुलडोज़र एक्शन के खिलाफ अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी.
गौरतलब है कि पिछले दिनों हनुमान जयंती के मौक़े पर जुलूस के दौरान हिंसा भड़क उठी थी. इस हिंसा में नौ लोग घायल हुए थे. इस मामले में अभी तक 24 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.
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