Shahi Eidgah Case: शाही ईदगाह विवाद संबंधी सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने आज यानी 30 अक्टूबर को कहा कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई करेगा.
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Shahi Eidgah Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद संबंधी सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने आज यानी 30 अक्टूबर को कहा कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई करेगा, जिसके तहत मथुरा की एक अदालत में लंबित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद संबंधी सभी मामलों को हाईकोर्ट ने अपने पास स्थानांतरित कर लिया था.
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में हाईकोर्ट के 26 मई के आदेश को चुनौती दी गयी है. अदालत ने 3 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से कहा था कि वह 26 मई के आदेश के बाद स्थानांतरित किए गए सभी मामलों की जानकारी उसके समक्ष रखे.
पीठ को आज यानी को संक्षिप्त सुनवाई के दौरान बताया गया कि हाईकोर्ट की तरफ से एक हलफनामा दायर किया गया है. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, ‘‘हम इसे पढ़ेंगे. हम देखना चाहेंगे कि हाईकोर्ट ने क्या कहा है?’’ पीठ ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की है.
मथुरा की कोर्ट के समक्ष दायर मुकदमे में हिंदू सेना चीफ विष्णु गुप्ता और दूसरे के माध्यम से बाल कृष्ण ने दीवानी न्यायाधीश सीनियर डिवीजन (तीन) की अदालत में याचिका दायर कर शाही मस्जिद ईदगाह को स्थानांतरित करने की गुजारिश की थी. उनका दावा है कि ईदगाह का निर्माण श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास की 13.37 एकड़ भूमि के एक हिस्से पर किया गया है. हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत के समक्ष लंबित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित सभी मामले 26 मई को अपने पास स्थानांतरित कर लिए थे.
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