Truckers Protest: ट्रक और बस ड्राइवर सरकार के जरिए लागू किए गए नए कानून का विरोध कर रहे हैं. नए कानून के हिसाब से अगर कोई ड्राइवर हिट एंड रन का मुजरिम पाया जाता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है.
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Truckers Protest: आपराधिक कानूनों में बदलाव की वजह से हिट-एंड-रन मामलों में जेल की सजा बढ़ गई है, जिससे देश भर में ट्रक ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है. नए कानून के तहत, हिट एंड रन की जानकारी न देने पर ड्राइवरों को 10 साल तक की जेल हो सकती है. इससे पहले, आईपीसी की धारा 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत आरोपी को केवल दो साल तक की जेल हो सकती थी.
हरियाणा के जींद में आज प्राइवेट बस ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए हैं तो वहीं ऑटो चलाने वालों ने भी नए कानून के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है. ट्रक ड्राइवरों का आरोप है कि नया कानून ड्राइवरों को उनकी ड्यूटी से हतोत्साहित करेगा और नए लोगों को नौकरी लेने से भी रोकेगा.ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि कोई भी जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है और ड्राइवरों को डर है कि अगर वे घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश करेंगे तो भीड़ के जरिए उनकी पिटाई कर दी जाएगी, वे "काले कानून" को रद्द करने की मांग कर रहे हैं.
उन्होंने यह भी आशंका जताई कि अगर कोहरे के कारण कोई दुर्घटना होती है तो चालक को बिना किसी गलती के 10 साल की सजा होगी. नए कानून के विरोध में ट्रक चालकों ने कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में NH-2 को जा कर दिया था.
ड्राइवरों को दुर्घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों के जरिए परेशान किए जाने का डर रहता है और इसलिए, वे अधिकारियों को रिपोर्ट किए बिना ऐसी स्थितियों से भागने की कोशिश करते हैं. पुलिस से जुड़ी लंबी प्रक्रियाएं एक और कारण है जो उन्हें कानूनी रास्ता अपनाने से रोकती है. बता दें इंडियन पीनल कोड को अब भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, जिसमें कई बदलाव किए गए हैं.