उन्नाव रेप मुतास्सिरा के वालिद के क़त्ल के जुर्म में कुलदीप सेंगर समेत 7 को 10-10 साल की सज़ा
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उन्नाव रेप मुतास्सिरा के वालिद के क़त्ल के जुर्म में कुलदीप सेंगर समेत 7 को 10-10 साल की सज़ा

उन्नाव रेप मुतास्सिरा के वालिद के कत्ल मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर समेत 7 मुजरिमीन को 10-10 साल की सज़ा और 10-10 लाख रुपये जुर्माने लगाया है.

फाइल फोटो...

उन्नाव रेप मुतास्सिरा के वालिद के कत्ल मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर समेत 7 मुजरिमीन को 10-10 साल की सज़ा और 10-10 लाख रुपये जुर्माने लगाया है. इससे पहले 4 मार्च अदालत इन सभी को मुजरिम करार दिया था. 

जुमेरात को सज़ा पर बहस पूरी होने के बाद अदालत फैसला महफूज़ रख लिया था. बहस के दौरान सरकारी वकील ने ज्यादा से ज्यादा सजा दी जानी की अपील की थी क्योंकि एक बेकुसूर शख्स को पीट-पीटकर मार डाला गया, उन्होंने एक बेहद संगीन जुर्म किया है. वहीं मुजरिमीन के वकील ने सज़ी कम करने की गुजारिश की.

बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर पहले ही उन्नाव रेप मामले में मुजरिम करार दिया जा चुका है और उम्रकैद की सज़ा भी काट रहा है. इस मामले की समाअत कर रहे तीस हजारी कोर्ट के जज ने कहा कि यह उनके करियर का सबसे चैलेंजिगं लीगल ट्रायल रहा.

याद रहे कि उन्नाव रेप मुतास्सिरा के वालिद की गुज़िश्ता 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी और इस मामले की सीबीआई (CBI) जांच चल रही थी. 

सीबीआई ने इल्ज़ामात साबित करने के लिए मुतास्सिरा की मां, चाचा, बहन और वालिद के साथ काम करने वालों समेत 55 लोगों के बयान दर्ज किए थे. जबकि बचाव फरीक ने 9 गवाह पेश किए थे. इस मामले में तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को मुजरिमाना साजिश (120 बी) रचने के लिए मुजरिम करार दिया है.

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