New Criminal Law: 1 जुलाई से कानून प्रणाली में बड़ा बदलाव किया गया है. देशभर में तीन नए क्रिमिनल कानून लागू किए गए, जिसके तरह आज से तीन मुख्य क्रिमिनल कानून- भारतीय दंड संहिता '1860', भारतीय साक्ष्य अधिनियम '1872' और दंड प्रक्रिया संहिता '1973' देश में लागू नहीं रहेंगे. नए कानूनों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर निशाना साधता नजर आ रहा है. AAP नेता राघव चड्ढा का कहना है कि "पहले इसका एक रिव्यू होना चाहिए. कानून को इतने आनन-फानन में लागू नहीं करना चाहिए. इसके बड़े दूरगामी परिणाम है." देखें वीडियो..
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