Supreme Court on Haj Committee: सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी राज्यों से हज कमेटियों की स्थिति को लेकर रिपोर्ट मांगी है. राज्यों को 4 सप्ताह में जानकारी देने को कहा गया है. जस्टिस एसए नजीर और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने राज्यों से हज कमेटियों के सदस्यों के नाम भी बताने को कहा है. राज्यों को हलफनामे के साथ जानकारी देने और कमेटियों के लोगों के नाम खासतौर से बताने का निर्देश दिया गया है. सर्वोच्च कोर्ट ने यह निर्देश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े की दलीलें सुनने के बाद दिया. याचिकाकर्ता की ओर से हेगड़े ने पीठ से कहा कि कई राज्यों ने परिपालन रिपोर्ट दायर नहीं की है. देखें वीडियो