सोशल मीडिया से 24 घंटे के अंदर हटाना होगा आपत्तिजनक कंटेंट, पढ़े नई गाइडलाइन्स
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सोशल मीडिया से 24 घंटे के अंदर हटाना होगा आपत्तिजनक कंटेंट, पढ़े नई गाइडलाइन्स

भारत सरकार गुरुवार को सोशल मीडिया और ओटीटी  प्लेटफॉर्म के लिए गाइलाइन्स जारी (Guidelines released for social media ) की है. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावेड़कर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी.

सोशल मीडिया से 24 घंटे के अंदर हटाना होगा आपत्तिजनक कंटेंट, पढ़े नई गाइडलाइन्स

नई दिल्ली: भारत सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइलाइन्स जारी (Guidelines released for social media ) की है. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावेड़कर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफसरों की तैनाती करनी होगी, किसी भी तरह के आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना पड़ेगा. प्लेटफॉर्म्स को भारत में अपने नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी. इसके अलावा हर महीने कितनी शिकायतों पर एक्शन हुआ, इसकी भी जानकारी देनी होगी.

क्या बोले रविशंकर प्रसाद 

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में व्यापार करने के लिए सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसे-ऐसे प्रेजेंटेशन आ रहे हैं, जो किसी भी तरह से सभ्य नहीं कहे जा सकते हैं, ऐसी शिकायतें हमारे पास बहुत आईं थीं. सोशल मीडिया यूजर्स की समस्या के लिए फोरम होना चाहिए. सोशल मीडिया का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है. सोशल मीडिया का इस्तेमाल आतंकी भी कर रहे हैं. सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की कई सालों से शिकायतें आ रही हैं, फेक न्यूज की ये हालत है कि कई न्यूज चैनल फैक्ट चेक से बनाना होगा. 

शिकायत मिलने पर 24  घंटे के अंदर हटाना होगा आपत्तिजनक कंटेंट 
सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स की शिकायतों के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी. उस अधिकारी के नाम की भी जानकारी देना होगा. इस अधिकारी को 15 दिन के भीतर यूजर्स की शिकायत का समाधान निकालना होगा. अगर अश्लील कंटेंट के मामले में शिकायत होती है तो 24 घंटे के अंदर उस कंटेंट को हटाना होगा. 

हर 15 दिन में सोशल मीडिया कंपनी को देनी होगी रिपोर्ट 
सोशल मीडिया कंपनियों को प्रत्येक माह में एक रिपोर्ट सरकार को देनी होगी, इस रिपोर्ट में यूजर्स की तरफ से कितनी शिकायतें आईं और उन पर कंपनी ने क्या कार्रवाई की. इसका विवरण देना होगा. साथ ही शिकायती कंटेंट को 24 घंटे के अंदर कंपनी को हटाना होगा. 

यूजर को बताए बिना सोशल मीडिया से पोस्ट नहीं कर सकते हैं रिमूव 
इसके आलावा किसी भी तरह की अफवाह या गलत कंटेंट को पहली बार किसने डाला, इसकी जानकारी देनी होगी. साथ ही अगर इंडिया के बाहर से कोई आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करता है तो कंपनी को यह बताना होगा कि पहली बार फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसने डाला है. अगर कंपनी सोशल मीडिया से किसी यूजर के कंटेंट को रिमूव करना चाहती  है तो पहले संबंधित यूजर को कंटेंट हटाने की वजह बतानी होगी 

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