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नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने बसपा के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को शुक्रवार को बलात्कार और महिला को आपराधिक धमकी देने के आरोपों से बरी कर दिया। इससे पहले कथित पीड़िता अपने बयान से पलट गई थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरिता बीरबल ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पूर्व सांसद सिंह को यह कहते हुए बरी कर दिया कि 42 वर्षीय महिला ने अदालत में कहा है कि सिंह ने उसका यौन उत्पीड़न नहीं किया। अदालत ने इस मामले में गवाही पूरी करके अंतिम फैसला सुनाना बाकी रखा था क्योंकि रेलवे कर्मचारी महिला ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये बयान के विपरीत बयान दिया था। महिला ने पहले पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये अपने बयान में कहा था कि सिंह ने लगभग चार वषरें तक उससे बार-बार बलात्कार किया।
सिंह जमानत पर हैं और इस मामले में उनकी ओर से अधिवक्ता एसपी एम त्रिपाठी पेश हुए। सूत्रों ने कहा कि महिला ने इस वर्ष अप्रैल में अदालत में पेश होकर कहा था कि सिंह ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही उससे बलात्कार किया। पुलिस ने इस मामले में सिंह के खिलाफ दायर आरोपपत्र में आरोप लगाया था कि उन्होंने जुलाई 2005 से मार्च 2009 के बीच महिला से कई बार बलात्कार किया।