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Lawrence Bishnoi plea dismiss by Punjab Haryana High Court: गैंगस्टर लॉरेंस को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल सिद्धू मूसेवाला का कत्ल होने के बाद उसे प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब ना लाने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. लॉरेंस बिश्नोई का कहना था कि पंजाब पुलिस उसे पंजाब में लाकर एनकाउंटर कर सकती है.
लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी इस याचिका में खुद की जान को खतरा बताते हुए कोर्ट से उसे जांच के लिए पंजाब नहीं भेजने की मांग की थी. उसकी इस पर हाईकोर्ट ने कहा, 'लॉरेंस की पिटीशन मैच्योर नहीं है. चूंकि अभी कुछ ऑन रिकॉर्ड ही नहीं है तो फिर ऐसी याचिका का कोई आधार नहीं है.'
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आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस विश्नोई को एक पुराने मामले में पांच दिन की हिरासत में लिया था. सूत्रों ने बताया कि स्पेशल सेल उससे पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के संबंध में पूछताछ कर रही है. फिलहाल लॉरेंस विश्नोई 5 दिन की रिमांड पर दिल्ली पुलिस के पास है ऐसे में कहा जा रहा है कि रिमांड खत्म होते ही अगर जरूरत पड़ी तो पंजाब पुलिस (Punjab Police) कोर्ट से उसका प्रोडक्शन वारंट मांग सकती है.
बिश्नोई ने अपनी अर्जी में कहा है कि, उसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में फंसाया जा रहा है और यदि उसे पंजाब में पूछताछ के लिए ले जाया जाता है तो प्रतिद्वंद्वी गिरोह उसकी हत्या कर सकता है. ऐसे में उससे तिहाड़ जेल में ही पूछताछ की जाए और अगर उसे वांरट के आधार पर पंजाब ले जाया जाता है तो उसकी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने का निर्देश दिया जाए. यानी साफ है कि मूसेवाला के मर्डर के बाद बिश्नोई ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है.
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