राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों को लाभ का पद धारण करने के कारण अयोग्य घोषित करने की चुनाव आयोग की सिफारिश मान ली है. केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस तरह आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं.
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नई दिल्ली : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों को लाभ का पद धारण करने के कारण अयोग्य घोषित करने की चुनाव आयोग की सिफारिश मान ली है. केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस तरह आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं.
आप ने मांगा था राष्ट्रपति से समय
इससे पहले दिल्ली में सत्तारुढ़ आप ने अपने 20 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की निर्वाचन आयोग की सिफारिश के बीच शनिवार को इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई थी. वहीं, बीजेपी और कांग्रेस इन निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव की संभावनाएं तलाश रही हैं. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाई गई बैठक से बाहर निकलते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि इस मामले में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करने के लिए उनसे मुलाकात करने का समय मांगा गया है.
चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति से की थी अयोग्य घोषित करने की सिफारिश
गौरतलब है कि बीते 19 जनवरी को दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को पार्टी (आप) के 20 विधायकों को लाभ का पद धारण करने के कारण अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की थी. इसने उन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया. हालांकि, चुनाव आयोग के इस कदम को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देने वाले पार्टी विधायकों को फिलहाल अदालत से कोई राहत नहीं मिल पाई थी.
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जिन 20 आप विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है, उनके नाम इस प्रकार हैं...
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