ट्रैफिक के नए नियमों (new traffic rules) को लेकर पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (पीजीवीसीएल) (Paschim Gujarat Vij Company Ltd.) द्वारा एक अनोखा निर्णय लिया गया है
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अहमदाबाद: ट्रैफिक के नए नियमों (new traffic rules) को लेकर पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (पीजीवीसीएल) (Paschim Gujarat Vij Company Ltd.) द्वारा एक अनोखा निर्णय लिया गया है. जानकारी के मुताबिक पीजीवीसीएल (PGVCL) ने यह निर्णय लिया है कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी यदि ऑफिस (office) में सीट बेल्ट या हेलमेट (helmet) पहन कर नहीं आता है तो ट्रैफिक पुलिस उनका चालान काटे या ना काटे लेकिन इसके अलावा उन्हें ऑफिस में भी दंड भरना होगा.
पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (पीजीवीसीएल) (Paschim Gujarat Vij Company Ltd.) द्वारा जो दंड (penalty) तय किया गया है उसमें पहली बार में बिना सीट बेल्ट (seat belt) या हेलमेट लगाए पकड़े जाने पर 50 रुपया जुर्माना भरना होगा. दूसरी बार इसी गलती पर कर्मचारी को 100 रुपया जुर्माना भरना होगा. वहीं तीसरी बार गलती करने पर 300 रुपया जुर्माना भरना होगा. इसके बावजूद भी अगर कोई शख्स नियम का उल्लंघन करता है तो उसकी उस दिन की सैलरी (salary) भी काट ली जाएगी. पीजीवीसीएल द्वारा इस अनोखे नियमों को लेकर पत्र भी भेजा गया है.
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गुजरात सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में कर रखा है बदलाव
गुजरात सरकार (Gujarat Government) ने मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम में बदलाव करते हुए लोगों को थोड़ी राहत दी है. गुजरात (Gujarat) सरकार ने यह फैसला आम लोगों को आ रही दिक्कतों को मद्देनजर लिया है. सरकार नए परिवर्तनों को 16 सितंबर को लागू करेगी. इस नए परिवर्तन के बाद दो पहिया वाहनों और कृषि संबंधित वाहनों के मालिकों को राहत मिलेगी. राज्य में बिना हेलमेट पर 1000 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना होगा. इसके अलावा अब कार में बिना सीट बेल्ट 1000 रुपये की बजाय 500 रुपये का जुर्माना होगा. गुजरात में बिना लाइसेंस, बीमा, पीयूसी के गाड़ी ड्राइव करने पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगेगा. बाइक पर स्टंट करने वालों के लिए पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 और दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. नए वाहन नियमों के मुताबिक गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर जहां 500 का चालान कटेगा वहीं, दूसरी बार ऐसा करने पर 1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा.