इन 9 स्कीम में कीजिए निवेश, 80C के तहत आसानी से बचाइए TAX
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इन 9 स्कीम में कीजिए निवेश, 80C के तहत आसानी से बचाइए TAX

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को आम बजट पेश कर दिया है. बजट पेश होने से पहले आयकर की सीमा में छूट मिलने की उम्मीद की जा रही थी. लेकिन वित्त मंत्री ने इस पर कोई बदलाव नहीं किया.

इन 9 स्कीम में कीजिए निवेश, 80C के तहत आसानी से बचाइए TAX

नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को आम बजट पेश कर दिया है. बजट पेश होने से पहले आयकर की सीमा में छूट मिलने की उम्मीद की जा रही थी. लेकिन वित्त मंत्री ने इस पर कोई बदलाव नहीं किया. इसके अलावा टैक्स पेयर्स को उम्मीद थी कि सरकार 80 सी के तहत निवेश करने की सीमा को भी बढ़ा सकती है. लेकिन 1.5 लाख रुपए की पुरानी निवेश सीमा को ही जारी रखा गया. अब यदि आप भी टैक्स को लेकर परेशान हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि टैक्स बचाने के लिए आपके पास क्या विकल्प हैं. आप अलग-अलग तरीके से टैक्स बचा सकते हैं.

  1. 80 सी के तहत डेढ़ लाख रुपए का कर सकते हैें निवेश
  2. अधिकतम 45 हजार रुपए का हो सकता है आपका फायदा
  3. होम लोन की मूल रकम भी छूट के दायरे में आती है

सेक्शन 80 सी के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक निवेश करने की छूट मिलती है. यदि आप यह निवेश करते हैं तो यह रकम आपकी कुल आय में से घट जाएगी. इसी तरह आपको होम लोन के ब्याज और मूल रकम पर भी छूट मिलती है. यदि आप इनटैक्स के अपर स्लैब में आते हैं तो इन स्कीम में निवेश दर्शाकर आप 45 हजार रुपए के टैक्स की बचत कर सकते हैं. आगे पढ़िए 80 सी के तहत आप किस तरह निवेश कर टैक्स से छूट प्राप्त करत सकते हैं.

ईपीएफ
आपकी सैलरी से प्रति माह प्राविडेंट फंड के लिए कटने वाला पैसा भी इनकम टैक्स नियम के सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स में छूट के दायरे में आता है. रिटायरमेंट के बाद भी इस पर कोई टैक्‍स नहीं लगता है.

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पीपीएफ
यह एक स्मॉल सेविंग स्‍कीम है जिसमें आप कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. इस निवेश पर आपको 8 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है. इसमें निवेश और मिलने वाला ब्याज पूरी से टैक्स फ्री होता है.

ट्यूशन फी
आप दो बच्चों की ट्यूशन फी पर छूट का फायदा ले सकते हैं. बच्चों की फीस को आप 1.5 लाख रुपए के टैक्स फ्री निवेश राशि में शामिल कर सकते हैं. इसके लिए भारत सरकार के साथ पंजीकृत किसी भी स्कूल, कॉलेज या अन्य शिक्षा संस्थान में दाखिले के समय या वित्त वर्ष में किसी भी समय भरी गई फीस टैक्स लाभ के लिए मान्य है.

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लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम
आप खुद और अपनी पत्नी के साथ दो बच्चों के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को आप 1.5 लाख रुपए के टैक्स फ्री निवेश में शामिल कर सकते हैं. यह इंश्योरेंस आप इरडा के दायरे में आने वाली किसी सरकारी या प्राइवेट कंपनी से करा सकते हैं.

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान
यह एक इंश्योरेंस प्लान है. इसमें निवेश से आपको इक्विटी के साथ-साथ इंश्योरेंस का लाभ भी मिलता है. वहीं यह सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स में छूट के दायरे में आता है. इसमें आप अपने साथ ही पत्नी और बच्चों के लिए प्लान ले सकते हैं.

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट
आप भी राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) में निवेश करके सेक्शन 80C के तहत छूट की मांग कर सकते हैं. एनएससी पर कमाया गया ब्याज भी टैक्स कटौती के दायरे में आता है. इसे आप पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं.

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टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट
इस तरह के फिक्स्ड डिपॉजिट आम बैंक एफडी से कम ब्याज पर मिलता है. ऐसे डिपॉजिट में 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है. हालांकि इस एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाया जाता है.

सुकन्या समृद्धि स्कीम
इस स्कीम के तहत यदि आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर निवेश करते हैं तो इनकम टैक्स नियम के सेक्शन 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर आप छूट ले सकते हैं. इस स्कीम के तहत आप दो बेटियों के लिए खाता खुलवा सकते हैं.

हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट
यदि आपने होम लोन ले रखा है तो इसे चुकाने के लिए आप हर महीने किश्त देते हैं. होम लोन की किश्त में हर महीने ब्याज के साथ ही कुछ हिस्सा प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में भी आपकी तरफ से दिया जाता है. ऐसे में आप 80 सी के तहत प्रिंसिपल अमाउंट को शो कर सकते हैं. यह पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है.

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