Car के शीशे काले करने से जुड़ा ये जरूरी नियम पता हो तो पुलिस नहीं काट पाएगी चालान! अभी जानें
Car Tinted Glass: बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वह अपनी कार के शीशे काले करा लेंगे तो उनका रुतबा बढ़ेगा. ऐसे लोग कार के काले शीशों को स्वैग की तरह देखते हैं.
Rules for Car Glass Film: बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वह अपनी कार के शीशे काले करा लेंगे तो उनका रुतबा बढ़ेगा. ऐसे लोग कार के काले शीशों को स्वैग की तरह देखते हैं. कुछ सालों पहले तक लोग बड़ी संख्या में गाड़ियों के शीशे काले करवाते थे लेकिन अब ऐसा कम देखा जाता है क्योंकि कार के शीशे काले करना अब गैर-कानूनी है. कार के शीशों पर जीरो विजिबिलिटी की ब्लैक फिल्म लगवाना अपराध है, यह यातायात नियमों के उल्लंघन होता है. इसके लिए यातायात पुलिस चालान काट सकती है.
लेकिन, अगर आप फिर भी कार के शीशे ब्लैक कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इससे जुड़े नियम को अच्छे से समझना होगा. चलिए, इससे संबंधित नियम के बारे में बताते हैं. नियम कहता है कि कार के शीशों को पूरी तरह से ब्लैक नहीं करा सकते हैं. हालांकि, कुछ हद तक शीशों को ब्लैक कराया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने मई 2012 में कारों के टिंटेड ग्लास (Black Glass) को लेकर फैसला सुनाया था.
आदेश के अनुसार, कारों के आगे और पीछे के शीशे की विजिबिलिटी कम से कम 70 फीसदी रहनी चाहिए और साइड ग्लास की विजिबिलिटी कम से कम 50 फीसदी रहनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है तो यातायात पुलिस चालान काट सकती है. इसीलिए, अगर आप अपनी कार के शीशे ब्लैक कराएं तो इसका ध्यान रखें.
आप कार के साइड वाले शोशों पर 50 प्रतिशत विजिबिलिटी वाली ब्लैक फिल्म चढ़वा सकते हैं और फ्रंट/रियर ग्लास पर 70 फीसदी विजिबिलिटी वाली ब्लैक फिल्म चढ़वा सकते हैं. ऐसी ब्लैक फिल्म लगवाने पर चालान नहीं कटेगा लेकिन अगर अगर विजिबिली कम होती है तो पुलिस चालान काटेगी.
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