7th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को घर बनाने, घर या फ्लैट खरीदने या बैंकों से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए दिए जाने वाले एडवांस के इंट्रेस्ट रेट में 80 बेसिस प्वाइंट यानी 0.8 फीसदी की कटौती कर दी है.
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7th Pay Commission/HBA Interest Rates: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है. केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों (Central govt employee's) को घर बनाने के लिए बैंकों से लिए होम लोन यानी बिल्डिंग एडवांस (HBA) की ब्याज दर को घटा दिया है. केंद्र सरकार ने हाउस बिल्डिंग लोन की ब्याज दर को 7.9 फीसदी से घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया है. सरकार ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर इसकी जानकारी दी है.
दरअसल, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को घर बनाने, घर या फ्लैट खरीदने या बैंकों से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए दिए जाने वाले एडवांस के इंट्रेस्ट रेट में 80 बेसिस प्वाइंट यानी 0.8 फीसदी की कटौती कर दी है. यह कटौती 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक के लिए की गई है. यानी अब केंद्रीय कर्मचारियों के घर बनाने का सपना और भी आसानी से साकार हो सकेगा.
सरकार के इस ऐलान के बाद अब कर्मचारी 31 मार्च, 2023 तक 7.1 फीसदी सालान ब्याज दर पर एडवांस ले सकते हैं. आपको बता दें कि पहले यह दर 7.9 फीसदी सालाना थी. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर एडवांस के की ब्याज दरों में कटौती की जानकारी दी है.
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सरकार की तरफ से दी जाने वाली इस खास सुविधा के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन के हिसाब से 34 महीने तक का या अधिकतम 25 लाख रुपये तक एडवांस ले सकते हैं. साथ ही, मकान की कीमत या फिर चुकाने की क्षमता में से जो भी कर्मचारियों के लिए कम हो उतनी राशि एडवांस के रूप में ले सकते हैं.
7वें वेतन आयोग (7th Pay commission) की सिफारिशों और HBA (House Building Advance) नियमों के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारी नए मकान के निर्माण या नया घर-फ्लैट खरीदने के लिए 34 महीने के मूल वेतन, अधिकतम 25 लाख रुपये या मकान की कीमत या फिर एडवांस चुकाने की क्षमता में से जो भी कम हो उतने अमाउंट का एडवांस ले सकते हैं. अब तक इस एडवांस पर 7.9 फीसदी की दर से साधारण ब्याज लगता था जो अब घट कर 7.1 लगेगा. 5 साल की लगातार सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी भी इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं.
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केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को House Building Advance देती है. इसमें कर्मचारी खुद या अपनी पत्नी के प्लॉट पर घर बनाने के लिए एडवांस ले सकता है. यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी और इसके तहत 31 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.1 परसेंट ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है.
House Building Advance के नियमों के मुताबिक मकान के विस्तार के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को अधिकतम 10 लाख रुपये या 34 महीने के मूल वेतन, मकान के विस्तार की लागत या एडवांस चुकाने की क्षमता में से जो भी कम हो उतने अमाउंट का एडवांस ले सकते हैं. एडवांस ली गई रकम मूलधन के तौर पर पहले 15 साल या 180 महीने तक वसूली जाएगी. बाकी पांच साल यानी 60 महीने में यह इंटरेस्ट के तौर पर EMI में लौटानी होगी. एडवांस भी 7.1 परसेंट की दर से मिलेगा.
नया घर बनाने, फ्लैट लेने के लिए अगर कर्मचारी ने बैंक से होम लोन लिया है, तो उसे एडवांस लेकर चुकाया जा सकता है. यह एडवांस स्थायी के साथ अस्थायी कर्मचारियों को भी मिलेगा. लेकिन अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी लगातार पांच साल की होनी चाहिए. कर्मचारियों को उसी दिन से हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलेगा जिस दिन से उन्होंने बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों से लोन लिया है. भले ही आपने मकान बनाने के लिए एडवांस के लिए पहले अप्लाई किया हो लेकिन यह रकम उसी दिन से मिलेगी, जिस दिन से आपको लोन दिया गया हो. बैंक-रीपेमेंट के लिए एडवांस एकमुश्त मिलेगा. हालांकि एडवांस जारी होने के एक महीने के भीतर कर्मचारियों को HBA Utilization Certificate जमा करना होगा.