7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! मकान के लिए एडवांस स्कीम की सीमा बढ़ाई
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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! मकान के लिए एडवांस स्कीम की सीमा बढ़ाई

7th Pay Commission Latest News: सरकार ने जुलाई 2021 के लिए महंगाई भत्ता (DA), महंगाई राहत (DR) के साथ ही हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बढ़ोतरी कर दी है. इसके बाद अब सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस स्‍कीम (HBA Scheme) को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है.

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! मकान के लिए एडवांस स्कीम की सीमा बढ़ाई

नई दिल्‍ली: 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिर खुशखबरी है. अब वो अपना घर बनाने के लिए 31 मार्च, 2022 तक हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) ले सकते हैं. यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी और इसके तहत 31 मार्च 2022 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.9 फीसदी ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस दे रही है. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस स्‍कीम (HBA Scheme) को भी मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है. यानी अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना घर खरीदना चाहता है तो उसे मार्च 2022 तक सस्‍ती दरों पर होम लोन (Home Loan) की सुविधा मिलेगी.

घर बनाने के लिए सस्ती दर पर एडवांस

7वें वेतन आयोग ( 7th Pay commission) की सिफारिशों और HBA ( House Building Advance) नियमों के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारी नए मकान के निर्माण या नया घर-फ्लैट खरीदने के लिए 34 महीने के मूल वेतन, अधिकतम 25 लाख रुपये या मकान की कीमत या फिर एडवांस चुकाने की क्षमता में से जो भी कम हो उतने अमाउंट का एडवांस ले सकते हैं. एडवांस पर 7.9 फीसदी की दर से साधारण ब्याज लगेगा. 5 साल की लगातार सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी भी इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं.

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क्या होता है HBA?

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को House Building Advance देती है. इसमें कर्मचारी खुद या अपनी ​पत्‍नी के प्लॉट पर घर बनाने के लिए एडवांस ले सकता है. यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी और इसके तहत 31 मार्च 2022 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.9 परसेंट ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है.

मकान विस्तार के लिए एडवांस 

House Building Advance के नियमों के मुताबिक मकान के विस्तार के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को अधिकतम 10  लाख रुपये या 34 महीने के मूल वेतन, मकान के विस्तार की लागत या एडवांस चुकाने की क्षमता में से जो भी कम हो उतने अमाउंट का एडवांस ले सकते हैं. एडवांस ली गई रकम मूलधन के तौर पर पहले 15 साल या 180 महीने तक वसूली जाएगी. बाकी पांच साल यानी 60 महीने में यह इंटरेस्ट के तौर पर EMI में लौटानी होगी. एडवांस भी 7.9 परसेंट की दर से मिलेगा. 

एडवांस लेकर चुका सकते हैं बैंक का होम लोन

नया घर बनाने, फ्लैट लेने के लिए अगर कर्मचारी ने बैंक से होम लोन लिया है, तो उसे एडवांस लेकर चुकाया जा सकता है. यह एडवांस स्थायी के साथ अस्थायी कर्मचारियों को भी मिलेगा. लेकिन अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी लगातार पांच साल की होनी चाहिए. कर्मचारियों को उसी दिन से हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलेगा जिस दिन से उन्होंने बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों से लोन लिया है. भले ही आपने मकान बनाने के लिए एडवांस के लिए पहले अप्लाई किया हो लेकिन यह रकम उसी दिन से मिलेगी, जिस दिन से आपको लोन दिया गया हो. बैंक-रीपेमेंट के लिए एडवांस एकमुश्त मिलेगा. हालांकि एडवांस जारी होने के एक महीने के भीतर कर्मचारियों को HBA Utilization Certificate जमा करना होगा.

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