PAN Card: शादी के बाद पैन कार्ड में कर लें ये जरूरी बदलाव, नहीं तो होगी परेशानी
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PAN Card: शादी के बाद पैन कार्ड में कर लें ये जरूरी बदलाव, नहीं तो होगी परेशानी

Changes In PAN: अगर आपकी शादी हो गई है और आपने इससे पहले ही अपना पैन कार्ड बनवा लिया है तो ये खबर आपके लिए ही है. शादी के बाद एड्रेस और सरनेम में चेंज करने का तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं. इस तरीके से आप घर बैठे ही आसानी से अपना पैन कार्ड मे सरनेम और एड्रेस चेंज कर पाएंगे.

 

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली. PAN (Permanent Account Number) Card 10 डिजिट का एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है. जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है. बैंक का काम हो या फिर कोई दूसरा वित्तीय लेनदेन (Financial transaction) इसका इस्तेमाल कई छोटे-बड़े कामों के लिए किया जाता है.

  1. घर बैठे कर सकते हैं पैन कार्ड  में चेंजेस
  2. एड्रेस और सरनेम भी हो सकता है चेंज
  3. इन स्टेप्स को करना होगा फॉलो

यह एक विशिष्ट पहचान कार्ड है. कोई भी शख्स पैन कार्ड का इस्तेमाल बतौर आईडी प्रूफ करता है. अगर आपने पहले पैन कार्ड बनवा लिया है और आपकी शादी हो गई है तो आपके लिए जरुरी है कि आपके सरनेम और एड्रेस में बदलाव किया जाए. ताकि किसी भी जरुरी काम के समय कोई परेशानी न आए. ऐसे में हम आपको घर बैठे अपने पैन कार्ड में सरनेम और एड्रेस चेंज करना बता रहे हैं.

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PAN Card में सरनेम और एड्रेस बदलने के लिए करें फॉलो ये स्टेप्स- 

  • सबसे पहले आप लिंक https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर जाएं.
  • इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा.
  • इसमें ध्‍यान देने की जरुरत है कि यहां दिए गए सभी जरुरी जानकारियां भरी जाएं.
  • इसके बाद आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा.
  • अब उस सेल को सेलेक्ट करें जो आपके नाम के सामने बना है और फॉर्म में अपने PAN को डालें.
  • इसके बाद में फॉर्म में दी गई जानकारी को वेरीफाई करना होगा.
  • वेरिफिकेशन के लिए आपको ‘Validate’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद में आपको ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक कर आगे की ओर बढ़ना होगा.

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इतनी लगेगी फीस

फॉर्म को भने के बाद आपको पेमेंट करना होगा. आपको ऑनलाइन नेटबैंकिंग या फिर अपने डेबिट, क्रेडिट या कैश कार्ड से भारत में अपने एड्रेस के लिए 110 रुपये और भारत के बाहर के एड्रेस के लिए 1020 रुपये का भुगतान करना होगा. पेमेंट हो जाने के बाद आपको पैन एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके फिल करना होगा. इसके बाद में एक प्रिंटआउट के जरिये आप इस फॉर्म की हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं. अब फॉर्म पर अपनी दो पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं और उस पर साइन करें.

एप्लीकेशन फॉर्म को यहां भेजें 

प्रिंटआउट इनकम टैक्स पैन सर्विसेज UNIT (NSDL ई–गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा प्रबंधित) के लिए NSDL के पते पर आवेदन भेजें. फॉर्म के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स को भेजना ना भूलें. आपको बता दें ऐप्लीकेशन फॉर्म के साथ जरूरी डाक्यूमेंट्स को भी सेल्फ अटेस्ट करना होता है. इसके किए बगैर आपके पैन में किसी तरह का बदलाव नहीं कराया जा सकता है.

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