अटल पेंशन योजना (APY) में रोजाना 7 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर आप हर महीने 5000 रुपये की पेंशन के हकदार बन सकते हैं. ये पैसा 60 साल की उम्र के बाद मिलना शुरू होता है.
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नई दिल्ली: रोजाना 7 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर आप हर महीने 5000 रुपये की सेविंग कर सकते हैं. जी हां, केंद्र की इस योजना से अभी तक लाखों-करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं. इस योजना से जुड़कर ना सिर्फ आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, बल्कि आप पेंशन के भी हकदार बन जाएंगे. आइए जानते हैं कि आप इस योजना से कैसे जुड़ सकते हैं, और इससे आपको क्या-क्या फायदे होंगे?
इस योजना का नाम अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana- APY) है, जिसे सरकार की तरफ से वर्ष 2015 में शुरू किया गया था. इसका मकसद असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले 18 से 40 साल की उम्र वाले लोगों का भविष्य सुरक्षित करते हुए रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ देना है. हालांकि इसके योजना से जुड़ने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना, और किसी बैंक (Bank) या फिर पोस्ट ऑफिस (Post Office) में अकाउंट, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना बेहद जरूरी है.
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नियम के अनुसार, इस स्कीम में जमा कराया गया पैसा आपको 60 साल की उम्र के बाद पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो जाता है. पेंशन की रकम 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और अधिक से अधिक 5,000 रुपये तक हो सकती है. पेंशन का पैसा आपके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है. मसलन, अगर आप 5000 रुपये की मंथली पेंशन चाहते हैं तो आपको प्रति महीने 210 रुपये जमा करने होंगे. इसका मतलब रोजाना आपका 7 रुपए बैठते हैं. वहीं 1000 रुपए की मासिक पेंशन के लिए प्रति महीने केवल 42 रुपये, 2000 रुपये की पेंशन के लिए 84 रुपये, 3000 रुपये के लिए 126 रुपये और 4000 रुपये मासिक पेंशन के लिए हर महीने 168 रुपये जमा करने होते हैं.
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अटल पेंशन योजना से जुड़ने वाले सभी टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट (Tax Benefit) मिलता है. इसमें से सब्सक्राइबर के टैक्सेबल इनकम को घटा दिया जाता है. इसके अलावा स्पेशल मामलों में 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट मिलता है. इस तरह इस योजना में 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता है.
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ध्यान रहे कि इस योजना में आपका पूरा पैसा सुरक्षित है. अगर किसी व्यक्ति ने अटल पेंशन योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और पेंशन शुरू होने से पहले उसकी मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी डिफॉल्ट रूप से नॉमिनी बन जाती है. यानी पत्नी को योजना के सारे फायदे मिलते हैं. सरल शब्दों में कहें तो आपकी पेंशन आपकी पत्नी को मिलनी शुरू हो जाती है. पत्नी के जीवित नहीं होने की स्थिति में सब्सक्राइबर ने जिसे नॉमिनी बनाया है, उसे इसके लिए तय कॉरपस का फायदा मिलता है.
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