Income Tax: मोदी सरकार की ओर से बजट 2023 पेश कर दिया गया है. इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कई ऐलान किए गए हैं. वहीं लोगों को इस बार के बजट में इनकम टैक्स को लेकर भी राहत की उम्मीदें थी. निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 में इनकम टैक्स को लेकर भी अहम ऐलान किया है. देश की जनता काफी वक्त से इनकम टैक्स में छूट का इंतजार कर रही थी. अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से इनकम टैक्स में छूट का ऐलान कर दिया गया है.


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इनकम टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के फायदे के लिए कई ऐलान किया है. इन्हीं में इनकम टैक्स को लेकर वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए बताया कि नए टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम पर रिबेट को बढ़ा दिया गया है. पहले यह रिबेट 5 लाख रुपये तक मिलती थी. इसके साथ ही इनकम टैक्स स्लैब को भी बढ़ाया गया है. अब 7 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. वेतनभोगियों को इससे फायदा मिलेगा.



इनकम टैक्स स्लैब
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैंने 2020 में 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले 6 आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की थी. अब मैं इस व्यवस्था में कर ढांचे को बदलने का प्रस्ताव करता हूं, स्लैब की संख्या को घटाकर 5 कर देती हूं और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर देता हूं.



यह है नई स्लैब
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि व्यक्तिगत आयकर: "नई कर दरें 0 से 3 लाख रुपये - शून्य, 3 से 6 लाख रुपये - 5%, 6 से 9 लाख रुपये - 10%, 9 से 12 लाख रुपये - 15%, 12 से 15 लाख रुपये- 20% और 15 लाख से ऊपर - 30% टैक्स लगेगा.



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