Old Pension: OPS की मांग पर झटका, केंद्रीय कर्मचारी इंतजार करते रहे; सरकार ने क‍िनारा कर ल‍िया!
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Old Pension: OPS की मांग पर झटका, केंद्रीय कर्मचारी इंतजार करते रहे; सरकार ने क‍िनारा कर ल‍िया!

NPS Vs OPS: अदालत के आदेश के बाद सरकार की तरफ से चुन‍िंदा कर्मचार‍ियों को एनपीएस में ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम में स्‍व‍िच करने का ऑप्‍शन द‍िया गया था. कुछ मीड‍िया र‍िपोर्ट में दावा क‍िया गया था क‍ि सरकार की तरफ से इस तारीख आगे बढ़ाया जा सकता है.

Old Pension: OPS की मांग पर झटका, केंद्रीय कर्मचारी इंतजार करते रहे; सरकार ने क‍िनारा कर ल‍िया!

Old Pension Scheme: केंद्रीय और राज्‍य सरकार के कर्मचारी प‍िछले काफी समय से ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम (Old Pension Scheme) को लागू करने की मांग कर रहे हैं. कुछ राज्‍य सरकारों ने कर्मचार‍ियों की मांगों को मानते हुए पुरानी पेंशन को बहाल कर द‍िया है. अब केंद्र सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर नया अपडेट सामने आया है. कई मीड‍िया र‍िपोर्ट में दावा क‍िया गया था क‍ि न्‍यू पेंशन स्‍कीम (New Pension Scheme) से ओल्‍ड पेंशन में स्‍व‍िच करने की टाइम ल‍िम‍िट को आगे बढ़ाया जाएगा.

2003 से हुई थी एनपीएस की शुरुआत

केंद्र सरकार की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि कर्मचारियों के ल‍िए ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम (OPS) में स्‍व‍िच‍ करने के ल‍िये टाइम ल‍िम‍िट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. एनपीएस की शुरुआत केंद्र सरकार ने कर्मचार‍ियों के ल‍िए 2003 से की थी. केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र स‍िंह (Jitendra Singh) ने प‍िछले द‍िनों लोकसभा में एक लिखित उत्तर के जवाब में कहा था क‍ि 1 जनवरी, 2004 से केंद्र सरकार की नौकरी में सभी नए भर्तियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए एनपीएस (NPS) जरूरी है.

ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम में स्‍व‍िच करने का ऑप्‍शन द‍िया गया था
उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश के बाद ड‍िपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने 3 मार्च 2023 को आदेश जारी किया. इस आदेश में केंद्र सरकार के सिविल कर्मचार‍ियों को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत शामिल होने के लिए एक बार मौका द‍िया गया था. इसमें ऐसे कर्मचार‍ियों को ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम में स्‍व‍िच करने का ऑप्‍शन द‍िया गया था ज‍िनकी भती 22 दिसंबर, 2003 को एनपीएस का नोट‍िफ‍िकेशन जारी होने से पहले हुई थी.

क‍िसी तरह का निर्देश जारी करने का प्रस्ताव नहीं
सिंह ने कहा कि मौजूदा प्रोसेस के अनुसार जिस मंत्रालय में किसी पद के लिए ऐसा ऑप्‍शन चुना गया है, उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी को ही इन निर्देशों की लागू होने की जांच कर फैसला लेना होता है. उन्होंने कहा, 'कर्मचारी द्वारा चुने गए विकल्प की जांच और फैसले के लिए हर गतिविधि के लिए न‍िश्‍च‍ित समय सीमा तय की गई है.' कर्मचारियों के पास अपना ऑप्‍शन स‍िलेक्‍ट करने के ल‍िए 31 अगस्त, 2023 तक का समय था. इसके बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी की तरफ से ऑप्‍शन की जांच करने और उस पर फैसला करने की आख‍िरी तारीख 30 नवंबर, 2023 थी. मंत्री ने बताया क‍ि 3 मार्च, 2023 को जारी आदेश के बारे में क‍िसी तरह का निर्देश जारी करने का प्रस्ताव नहीं है.

अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने सरकार से पात्र कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया. पटेल ने कहा, 'बहुत सारे एनपीएस कर्मचारी अभी भी इस लाभ से वंचित हैं और समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. हम भारत सरकार से बाकी पात्र कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए तारीख बढ़ाने का अनुरोध कर रहे हैं.'

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