Tax saving Scheme: नौकरी करने वाले ज्‍यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि इतनी मेहनत से हम पैसे कमाते हैं और एक झटके में रकार हमसे इनकम टैक्‍स ले लेती है. सैलेरीड क्‍लास लोगों कि ये शिकायत भी रहती है कि बिजनेस करने वाले लोग अपना टैक्‍स बचा लेते हैं, लेकिन हम नहीं बचा पात. अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप टेंशन न लें. हम आपको यहां सरकार की ऐसी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, जहां आप निवेश करके अपने टैक्‍स पर छूट प्राप्‍त कर सकते हैं, तो चलिए देरी किसी बात की. अभी भी इस वित्‍त वर्ष में 4 माह बाकी है, जल्‍द ही इन योजनाओं में निवेश कर टैक्‍स छूट का फायदा उठा लें.   


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बैंक और पोस्‍ट ऑफिस में FD 


बैंक या पोस्‍ट ऑफिस में निवेश कर भी आप टैक्‍स बचा सकते हैं. यहां सेक्‍शन 80C के तहत आप 1 लाख 50 हजार रुपये का टैक्स डिडक्‍शन क्‍लेम कर सकते हैं.


कर्मचारी भविष्य निधि से बचेगा टैक्‍स 


सैलरी पाने वाले लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) सबसे सरल रास्‍ता माना जाता है. जमा हुए PF पर सेक्‍शन 80C के तहत 1 लाख 50 हजार रुपये की टैक्‍स छूट पा सकते हैं. 


बाजार में निवेश करने से बचेगा टैक्‍स 


म्‍यूचुअल फंड में निवेश के जरिए आप टैक्‍स बचा सकते हैं. आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) में इंवेस्‍ट कर सेक्‍शन 80C के तहत डिडक्‍शन का फायदा उठा सकते हैं. रिटर्न और टैक्‍स छूट जैसे डबल बेनेफिट की वजह से नौकरीपेशा लोग इस योजना में खूब निवेश करते हैं. 


NPS से बचेगा टैक्‍स 


नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में इनकम टैक्‍स एक्‍ट की धारा 80CCE के तहत 1 लाख 50 हजार रुपये का टैक्‍स डिडक्‍शन मिल जाता है. इसके अलावा, इस योजना में 80 CCD (1B) के तहत 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट प्राप्‍त कर सकते हैं. 


PPF में मिलेगी 15 साल तक टैक्‍स छूट! 


टैक्स डिडक्‍शन क्‍लेम करने के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक बेस्‍ट ऑप्शन माना जाता है. इस योजना में निवेश के साथ मैच्‍योरिटी रकम और ब्‍याज भी टैक्‍स फ्री होता है यानी, निवेश के अलावा मैच्‍योरटी फंड और ब्‍याज की रकम भी टैक्‍स फ्री रहती है. अगर आप लॉन्‍ग टर्म में सेफ इन्‍वेस्‍टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक अच्‍छा प्‍लान हो सकता है. यहां आप बड़ा फंड बना सकते हैं, PPF अकाउंट में निवेश करने पर सेक्‍शन 80C के तहत 1 लाख 50 हजार रुपये का डिडक्‍शन मिल जाता है. 


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