Investment: सीनियर सिटीजन को रिटायरमेंट के बाद अगर मंथली इनकम मिलती रहे तो उन्हें काफी फायदा हो सकता है. ऐसे में हम यहां कुछ स्कीम के बारे में बताने वाले हैं, जिनमें इंवेस्टमेंट कर सीनियर सिटीजन को फायदा हो सकता है. साथ ही इसमें ऐसी स्कीम भी शामिल है, जिसमें लाखों का फंड भी तैयार किया जा सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में...


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वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)


60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक छोटी बचत योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) में निवेश कर सकते हैं और नियमित ब्याज आय अर्जित कर सकते हैं. ब्याज तिमाही आधार पर देय होगा और जमा की तारीख से 31 मार्च/30 जून/30 सितंबर/31 दिसंबर तक लागू होगा. इसके तहत मूलधन के लिए पांच साल की लॉक-इन टाइम है. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)- किसी व्यक्ति द्वारा खोले गए सभी एससीएसएस खातों में न्यूनतम जमा राशि 1,000 रुपये और 1,000 के गुणकों में होगी, अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये तक होगी. एससीएसएस खाता अकेले या आपके पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खोला जा सकता है. 1 लाख रुपये से अधिक की जमा राशि केवल चेक द्वारा स्वीकार की जाएगी. यह योजना धारा 80सी के तहत कर छूट के लिए योग्य है.


डाकघर मासिक आय योजना (पीओएमआईएस) खाता
POMIS एक और छोटी बचत योजना है, और इसकी निवेश अवधि पांच साल है. एकल खाते में ऊपरी निवेश सीमा 9 लाख रुपये और ज्वॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये है. ब्याज अकाउंट खोलने की तारीख से एक महीने के पूरा होने पर और इसी तरह परिपक्वता तक देय होगा. POMIS में निवेश किसी भी कर लाभ के लिए योग्य नहीं है और ब्याज पूरी तरह से कर योग्य है. 


सावधि जमा (एफडी)
अधिकांश बैंक आमतौर पर वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न अवधि की एफडी पर दी जाने वाली सामान्य ब्याज दरों के अलावा 0.50 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज देते हैं. एफडी ब्याज का भुगतान निवेशकों को नियमित अंतराल पर किया जाता है - मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक. बैंक जमा अवधि के संदर्भ में लचीलापन प्रदान करते हैं. इसलिए एक विशेष अवधि के लिए फंड को लॉक करने के बजाय, एक निवेशक 'लैडरिंग' के माध्यम से राशि को विभिन्न परिपक्वताओं में फैला सकता है. यह न केवल फंडों को तरलता प्रदान करता है, बल्कि 'पुनः निवेश जोखिम' का प्रबंधन भी करता है.