नई दिल्ली: पिछले दिनों सरकार की तरफ से कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा था कि बहुत जल्द आधार को ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिम लेने, बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे कामों में आधार की अनिवार्यत खत्म कर दी गई है. लेकिन, सरकार की किसी भी योजना का लाभ लेने और सरकार द्वारा देने की स्थिति में आधार कार्ड जरूरी है. दरअसल, आधार की स्वीकार्यता लगातार बढ़ती जा रही है. हालांकि, इसको लेकर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं. लेकिन, समय के साथ यह जरूरी बनता चला गया है.


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आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के पीछे सरकार का मकसद है कि एक शख्स के पास एक ही ड्राइविंग लाइसेंस हो. लिंक हो जाने के बाद उस शख्स की निजी जानकारी भी शेयर हो जाएगी. ड्राइविंग लाइसेंस रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा निर्गत किया जाता है. लिंक करने की प्रक्रिया हर राज्य में अलग-अलग हो सकती है, लेकिन लिंक करने का तरीका एक जैसा ही होगा.


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आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए पहले स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट को ओपन करें. यहां DL ऑप्शन को चूज करना है. ऑप्शन चूज करने के बाद आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना होगा. नंबर डालने के बाद पूरा पेज खुलेगा. यहां अपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर को दोबारा जांच लें. वहां पर एक ऑप्शन दिया गया है जहां आपको 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है. इसके अलावा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को भी डालना होगा. सबमिट करने के बाद मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा. OTP डालते ही आपका आधार ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ जाएगा.