Aadhaar की इस गलती को ठीक कराने के लिए जाना होगा UIDAI के ऑफिस
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Aadhaar की इस गलती को ठीक कराने के लिए जाना होगा UIDAI के ऑफिस

अब आधार कार्ड में किसी तरह का अपडेट करने पर पहले की तुलना में दोगुना चार्ज देना होगा.

2011 में आधार कार्ड बनने की सेवा शुरू हुई थी. शुरुआत में इसमें केवल जन्म का साल आता था. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: आधार कार्ड कितना महत्वपूर्ण है, इसको लेकर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. हर जगह इसकी जरूरत होती है. कोई भी सरकारी काम करवाना हो या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना हो, आधार के बिना कुछ भी संभव नहीं है. लेकिन, आधार कार्ड में गलतियों कि शिकायतों की भी कमी नहीं है. आधार कार्ड  सेंटर के बाहर हर समय लोगों की भीड़ देखने को मिल जाएगी जो अपने कार्ड में गलत जानकारी को सही करवाने के लिए आए हैं या फिर किसी तरह का बदलाव करवाना आए हैं. बहुत सारे काम तो ऑनलाइन भी कर दिए गए हैं. ऐसे में अगर आपका आधार बना हुआ है तो ऑनलाइन लॉगिन कर बहुत सारी गलतियों को ठीक किया जा सकता है. लेकिन, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, जिन्हें ठीक करवाने के लिए आपको आधार कार्ड सेंटर जाने की जरूरत होगी.

अगर आधार पर जन्म की तारीख और साल संबंधी किसी तरह की गलती होगी तो पहली बार आधार सेंटर पर जाकर या ऑनलाइन इसमें बदलाव किया जा सकता है. लेकिन, दूसरी बार किसी तरह का बदलाव करना आसान काम नहीं होगा. इसके लिए आपको रिजनल UIDAI ऑफिस जाना होगा. साथ ही अपने साथ सरकारी पहचान पत्र लेकर जाना होगा, जिसमें सही जन्मतिथि की जानकारी हो. मसलन, मैट्रिक या इंटरमीडिएट की मार्कशीट.

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जानकारी के लिए बता दें, 2011 में आधार कार्ड बनने की सेवा शुरू हुई थी. शुरुआत में इसमें केवल जन्म का साल आता था. उस दौरान इसमें जन्म का महीना और तारीख नहीं होती थी. 2016 में UIDAI  ने कार्ड में बदलाव किया और इसमें पूरा डेट ऑफ बर्थ (बर्थ का साल, महीना और जन्म की तारीख) को शामिल किया.

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एक और बात बता दें, कि Aadhaar को अपडेट करने का चार्ज लगभग दोगुना कर दिया गया है.1 जनवरी से किसी तरीके का बदलाव कराने पर नया शुल्क देना होगा. अब बॉयोमिट्रिक अपडेट के लिए 100 रुपये देने होंगे. इसके अलावा पता और फोन नंबर बदलवाने पर 50 रुपये देने होंगे. पहले इस काम के लिए केवल 30 रुपये देने पड़ते थे. इसके अलावा e-KYC के लिए 30 रुपये देने होंगे. अगर आधार को A4 साइज पेपर पर कलर प्रिंट करवाते हैं तो उपभोक्ता को 30 रुपये देने होंगे. UIDAI ने कहा कि इससे ज्यादा फीस लेना गैर कानूनी है.

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