सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने केंद्रीय मोटर-वाहन नियमावली (CMVR) 1989 में संशोधन किया है. इसका उद्देश्य भारत में पुराने वाहनों की विरासत को संजोना और बढ़ावा देना है. (रॉयटर्स)
इस नए नियमों के अनुसार, सभी दो पहिया/चार पहिया गाड़ियां जो 50 साल या उससे ज्यादा पुरानी हैं और अपने मूल रूप में सुरक्षित रखी गई हैं या जिनमें कोई जरूरी बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें विंटेज मोटर वाहन के रूप में मान्यता दी जाएगी. (रॉयटर्स)
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कई राज्यों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को रेगुलेट करने के लिए कोई नियम मौजूद नहीं है. नए नियम, पहले से रजिस्टर्ड वाहनों के लिए पुराने नंबर को बनाए रखने और नए रजिस्ट्रेशन के लिए VA सीरीज (विशिष्ट पंजीकरण चिह्न) समेत सरल प्रक्रिया की सुविधा देंगे.
नए नियम के मुतबिक, रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 20 के मुताबिक जमा किया जाएगा. इसके साथ इंश्योरेंस पॉलिसी, जरूरी शुल्क, इम्पोर्टेंड गाड़ियों के मामले में एंट्री इनवॉयस और भारत में पहले से रजिस्टर्ड गाड़ियों के मामले में पुरानी आरसी (RC) जमा की जानी चाहिए. स्टेट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की तरफ से 60 दिनों के भीतर फॉर्म 23ए के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. (रॉयटर्स)
पहले से रजिस्टर्ड गाड़ियां अपने मूल रजिस्ट्रेशन चिह्न को बरकरार रख सकते हैं. हालांकि, नए रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन चिह्न XX VA YY8 के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा. इसमें VA विंटेज के लिए है, XX राज्य कोड है, YY दो-अक्षर की सीरीज होगी और ‘8’ स्टेट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की तरफ से अलॉट 0001 से 9999 के बीच की संख्या होगी.
नया रजिस्ट्रेशन चार्ज 20,000 रुपये और बाद में रीरजिस्ट्रेशन के लिए 5,000 रुपये होगा. रेगुलर/कॉमर्शियल मकसद के लिए, विंटेज मोटर वाहनों को सड़कों पर नहीं लाया जा सकेगा. तो अगर आपके पास भी है विंटेज कार तो आज ही करा लें अपडेट.
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