Exchange Torn Currency: कई बार सुनने में आता है कि ATM से भी फटे या गले हुए नोट निकल आते हैं. इसके साथ ही बाजार में भी कटे-फटे नोट चलते रहते हैं. अगर आपके पास भी ऐसा फटा हुआ नोट आ जाए तो आप क्या करेंगे? आज हम आपको फटे नोटों को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन बताने जा रहे हैं. इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस तरह के नोटों को कैसा बदला जा सकता है.
आरबीआई के नियमों के मुताबिक, फटे-पुराने या चिपकाए हुए नोटों को आप बैंक में जाकर आसानी से बदलवा सकते हैं. नियम कहता है कि बैंक उन नोटों को लेने से मना नहीं कर सकते. बस ऐसे नोट नकली नहीं होने चाहिए. अगर कोई बैंक नोट लेने से मना करते हैं तो आप आरबीआई के पास शिकायत कर सकते हैं, जिसके बाद उस बैंक पर कार्रवाई हो सकती है.
आरबीआई का नियम कहता है कि अगर नोट कई टुकड़ों में फट गए हों, तो भी उन्हें चलाया जा सकता है. अगर फटे नोट का कोई हिस्सा गायब भी हो, तो भी उसे बदला जा सकता है. सामान्य फटे हुए नोटों को किसी भी बैंक शाखा के काउंटरों पर या भारतीय रिजर्व बैंक के किसी कार्यालय में बदला जा सकता है. इसके लिए आपको किसी फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं होती.
अगर सामान्य कटे-फटे नोट हैं तो उनके बदले पूरे पैसे मिल जाते हैं, जबकि अगर नोट ज्यादा फटा है तो आपको उसके बदले नोट की वैल्यू का कुछ फीसदी हिस्सा ही वापस मिलेगा.
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, 1 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के नोट में आधी राशि दिए जाने का प्रावधान नहीं है, इन नोटों का पूरा ही पेमेंट किया जाता है. वहीं 50 से 2000 रुपए के नोट में आधे रुपए दिए जाने का प्रावधान है.
आरबीआई के नियमों के मुताबिक, बुरी तरह से जले हुए, टु़कड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों का नहीं बदला जा सकता. इस तरह के नोटों को RBI के इश्यू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है. इस तरह के नोटों से आप अपने बिल या टैक्स का भुगतान बैंक में ही कर सकते हैं.
ट्रेन्डिंग फोटोज़