आपकी कंपनी को क्लेम के दौरान केवाईसी की जरूरत होती है. अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है, तो फिर बैंक केवाईसी आपके काम आएगा. इसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं.
कोरोना महामारी काल में तमाम कंपनियां बंद हो गईं. लोग बेरोजगार हुए, तो कई लोगों को नए मौके भी मिले. हालांकि नौकरी छोड़ने, कंपनी बंद होने या नई नौकरी जॉइन करने के दौरान लोगों के मन में ये चिंता बनी रहती है कि उनके पीएफ खाते का क्या होगा? और जो पैसे पीएफ खाते में जमा हुए हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि कंपनी बंद होने की सूरत में केवाईसी अपडेट कराने में भी दिक्कत आती रही है. ऐसे में आपके सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं हम...
अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है, और उसने पीएफ भेजना भी बंद कर दिया है. तब भी अगले 36 महीनों तक आपका खाता सक्रिय रहेगा. आपकी जमा पीएफ राशि पर ब्याज भी मिलता रहेगा.
आपकी कंपनी को क्लेम के दौरान केवाईसी की जरूरत होती है. अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है, तो फिर बैंक केवाईसी आपके काम आएगा. इसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं.
आपको पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ईएसआई आईडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी दो दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. आधार कार्ड भी आपके काम आ सकता है.
आपने अगर केवाईसी पूरी कर ली है, तो आपको असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर से मिलना होगा. अगर पीएफ की राशि 50 हजार से ज्यादा है, तो असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर, वर्ना 25 हजार से 50 हजार की राशि के लिए अकाउंट ऑफिसर से मुलाकात में ही आपका काम हो जाएगा. हालांकि 25 हजार से कम राशि के लिए डीलिंग असिस्टेंट ही आपका काम कर देगा. और आपको आपकी जमा राशि सीधे खाते में मिल जाएगी.
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