RBI Penalty: बैंकिंग नियमों के पालन में कोताही बरतने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 को-ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है. इससे पहले भी आरबीआई की तरफ से कई बैंकों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई है.
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RBI Imposes Penalties : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों को लागू करने में लापरवाही के चलते पांच सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है. आरबीआई (RBI) की तरफ से एक बयान में यह जानकारी दी गई। केंद्रीय बैंक की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया कि बेंगलुरु स्थित कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक (State Co-operative Apex Bank) पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंक ने आवासीय वित्त संबंधी बैंकिंग प्रावधानों का पालन नहीं करने का दोषी पाया गया है.
ग्राहक हितों का ध्यान नहीं रखने पर लगाया जुर्माना
इसके अलावा ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड (Bharat Sahakari Bank Limited) पर 15 लाख रुपये का जुर्माना अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक हितों का ध्यान नहीं रखने की वजह से लगाया गया है. आरबीआई ने झांसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (Rani Laxmibai Urban Co-operative Bank) पर पांच लाख रुपये, तमिलनाडु के तंजौर स्थित निकोल्सन कोऑपरेटिव टाउन बैंक (Nicholson Cooperative Town Bank) पर दो लाख रुपये और राउरकेला स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (The Urban Co-operative Bank) पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला बैंकिंग नियामक के नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आधार पर लिया गया है. इससे पहले आरबीआई ने नियमों के पालन में खामी के चलते आठ सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया था. इस विशाखापत्तनम को-ऑपरेटिव बैंक पर सबसे ज्यादा 55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था.
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