सावधान! अगर आप भी बेच रहे हैं Old Coin या Note तो जान लें ये बड़ी बात, RBI ने जारी की जरूरी सूचना
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सावधान! अगर आप भी बेच रहे हैं Old Coin या Note तो जान लें ये बड़ी बात, RBI ने जारी की जरूरी सूचना

RBI On Rare Note: अगर आप भी पुराने सिक्के और नोट (Old Note and Coin) बेचने या खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो सावधान हो जाइये. इसे लेकर RBI ने एक जरूरी सूचना जारी की है. जानिए क्या कहा आरबीआई ने. 

सावधान! अगर आप भी बेच रहे हैं Old Coin या Note तो जान लें ये बड़ी बात, RBI ने जारी की जरूरी सूचना

RBI On Rare Note: पिछले कुछ दिनों से पुराने सिक्के व नोट (Old Note and Coin) की खरीदी-बिक्री का चलन तेज हुआ है. कई ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पुराने बैंक नोट और सिक्के बेच रहे हैं. लेकिन आपको बता दें कि इसे लेकर RBI ने हाल ही में एक जरूरी सूचना जारी की है. RBI ने कहा कि कुछ धोखाधड़ी करने वाले कुछ तत्व ऑनलाइन, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर पुराने बैंक नोट और सिक्कों की बिक्री के लिए केंद्रीय बैंक के नाम और लोगो का इस्तेमाल कर रहे हैं.

अगर आप भी पुराने सिक्के और नोट बेचने या खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले आरबीआई की तरफ से दी गई ये जानकारी जरूर देख लें. ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले लोग लगातार ग्राहकों को चूना लगाने की फिराक में रहते हैं. इसके लिए वो रोजाना नए नए तरीके इजात करते हैं.

जानिए RBI ने ट्वीट कर क्या कहा

रिजर्व बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट जारी कर कहा, भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान में यह बात सामने आई है कि कुछ तत्व गलत तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक के नाम और लोगो का इस्तेमाल कर रहे हैं और विभिन्न ऑनलाइन, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पुराने बैंक नोट और सिक्कों को बेचने के लिए लोगों से शुल्क/ कमीशन या टैक्स मांग रहे हैं.' रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा है, 'वह इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है और इस तरह के ट्रांजैक्शन के लिए किसी से कोई शुल्क या कमीशन कभी नहीं मांगेगा. साथ ही बैंक ने कहा है कि उसने किसी संस्था या व्यक्ति को इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी तरह का कोई प्राधिकार नहीं दिया है.'

RBI की किसी के साथ कोई डील नहीं

आपको बता दें कि आरबीआई इस तरह के मामलों में डील नहीं करता है और ना ही कभी किसी से इस तरह के शुल्क या कमीशन मांगता है. बैंक ने कहा, 'भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी संस्था, कंपनी या व्यक्ति इत्यादि को इस तरह के ट्रांजैक्शन पर रिजर्व बैंक की ओर से शुल्क या कमीशन लेने के कोई अथॉरिटी नहीं दी है. भारतीय रिजर्व बैंक आम लोगों से इस तरह के जाली और धोखाधड़ी वाले ऑफर्स के झांसे में नहीं आने की सलाह देता है.'

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