RTGS पर आया RBI का बड़ा फैसला, दिसंबर से लागू हो जाएगा यह नया नियम
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RTGS पर आया RBI का बड़ा फैसला, दिसंबर से लागू हो जाएगा यह नया नियम

RBI ने इससे पहले दिसंबर 2019 में एनईएफटी प्रणाली (National Electronic Fund System) को हर रोज चौबीसो घंटे चालू रखने की अनुमति दे दी थी. रिपोर्ट के अनुसार NEFT उस समय से चौबीसो घंटे सुचारु रूप से काम कर रही है.

RTGS पर आया RBI का बड़ा फैसला, दिसंबर से लागू हो जाएगा यह नया नियम

मुंबई: देश का बैंकिंग सिस्टम अब सुपरफास्ट होने वाला है. अब देश में किसी भी बैंक खाते में ट्रांसफर के लिए दिन या समय नहीं देखना होगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कहा है कि बड़ी राशि के अंतरण के लिए भारत में RTGS (भुगतान के तत्काल निपटान) की सुविधा आगामी दिसंबर से चौबीसों घंटे शुरू कर दी जाएगी. इससे भारतीय वित्तीय बाजार को वैश्विक बाजारों के साथ एकीकृत करने के प्रयासों को मदद मिलेगी. बताते चलें कि RTGS अभी केवल बैंकों के सभी कार्यदिवसों में (दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़ कर) सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक खुला रहता है.

  1. अब चौबीसों घंटे करें RTGS
  2. 2 लाख से ज्यादा के ट्रांसफर होंगे चौबीस घंटे
  3. आरबीआई ने दी मंजूरी

24 घंटे- सातो दिन होगा RTGS
RBI के मुताबिक, 'भारत वैश्विक स्तर पर ऐसे गिने चुने देशों में होगा जहां 24 घंटे, सातों दिन, 12 महीने बड़े मूल्य के भुगतानों के तत्काल निपटान की प्रणाली होगी. यह सुविधा दिसंबर 2020 से प्रभावी हो जाएगी.' RBI ने इससे पहले दिसंबर 2019 में एनईएफटी प्रणाली (National Electronic Fund System) को हर रोज चौबीसो घंटे चालू रखने की अनुमति दे दी थी. रिपोर्ट के अनुसार NEFT उस समय से चौबीसो घंटे सुचारू रूप से काम कर रही है.

आरबीआई ने कहा है कि RTGS के चौबीसों घंटे उपलब्ध होने से भारतीय वित्तीय बाजार को वैश्विक बाजार के साथ समन्वित करने के निरंतर जारी प्रयासों तथा भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों के विकास में की मदद होगी. इससे भारतीय कंपनियों और संस्थाओं को भुगतान में और आसानी होगी.

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रिजर्व बैंक ने जुलाई 2019 से एनईएफटी और आरटीजीएस के जरिए धन अंतरण पर शुल्क लेना बंद कर दिया था. देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया. आरटीजीएस के जरिये बड़ी राशि का त्वरित अंतरण किया जाता है जबकि एनईएफटी का इस्तेमाल दो लाख रुपये तक की राशि को भेजने के लिए किया जाता है.

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