शिल्पा शेट्टी के निवेश वाली कंपनी की संपत्ति कुर्क...अब कंपनी ने दी सफाई, कहा दुबई में हमारी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं
Advertisement
trendingNow12460462

शिल्पा शेट्टी के निवेश वाली कंपनी की संपत्ति कुर्क...अब कंपनी ने दी सफाई, कहा दुबई में हमारी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के निवेश वाली कंपनी  ममाअर्थ ( Mamaearth) की संपत्ति कुर्की की खबरें आई. खबर आई कि दुबई की अदालत ने कंपनी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है. इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों 5 फीसदी तक गिर गए.

 शिल्पा शेट्टी के निवेश वाली कंपनी की संपत्ति कुर्क...अब कंपनी ने दी सफाई, कहा दुबई में हमारी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं

Mamaearth: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के निवेश वाली कंपनी  ममाअर्थ ( Mamaearth) की संपत्ति कुर्की की खबरें आई. खबर आई कि दुबई की अदालत ने कंपनी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है. इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों 5 फीसदी तक गिर गए. कंपीन की संपत्ति कुर्क होने की खबरों के बीच अब पैरेंट कंपनी ने सफाई दी है. घरेलू इस्तेमाल की सामान बनाने वाली कंपनी होनासा कंज्यूमर लिमिटेड ने अब इस मामले पर सफाई दी है. 

कंपनी ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात में हमारी कोई संपत्ति नहीं है, उनके किसी संपत्ति की कोई कुर्की नहीं की गई है.  मामाअर्थ ब्रांड की मूल कंपनी होनासा कंज्यूमर लिमिटेड ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में उसकी कोई संपत्ति कुर्क नहीं की जाएगी, क्योंकि वहां उसकी कोई संपत्ति नहीं है. 

हालांकि, दुबई की एक अदालत ने वितरण अधिकार समाप्त करने के मुद्दे पर आरएसएम जनरल ट्रेडिंग एलएलसी के साथ चल रहे मुकदमे में ऐसी कार्रवाई का आदेश दिया है. कंपनी डर्मा और एक्वालॉजिका ब्रांड की भी मालिक है. कंपनी ने शुक्रवार को कहा था कि दुबई की एक अदालत ने यूएई में उसकी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है, लेकिन होनासा कंज्यूमर जनरल ट्रेडिंग एलएलसी का व्यापार लाइसेंस रद्द करने से इनकार कर दिया है. कंपनी ने शनिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा,कि कंपनी की परिसंपत्तियों की कुर्की नहीं की जाएगी, क्योंकि कंपनी की कोई भी परिसंपत्ति यूएई में स्थित नहीं है. 

इसमें कहा गया है कि होनासा कंज्यूमर लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी होनासा कंज्यूमर जनरल ट्रेडिंग एलएलसी को इस आदेश से छूट दी गई है. आरएसएम जनरल ट्रेडिंग एलएलसी (आरएसएम) और होनासा कंज्यूमर लिमिटेड (होनासा) ने छह जून, 2024 को यूएई के दुबई में कोर्ट ऑफ मेरिट्स द्वारा पारित एहतियाती कुर्की आदेश के खिलाफ शिकायत बयान दायर किए थे. दुबई की अदालत ने आरएसएम और होनासा द्वारा दायर दोनों अपीलों को खारिज कर दिया.  

Trending news