Old Tax Regime: इन तरीकों से बचाएं टैक्स, सरकार भी देती है साथ, टैक्सपेयर्स उठा सकते हैं फायदा
Tax Benefits: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त लोगों को टैक्स छूट के भी कई मौके मिलते हैं. लोगों को टैक्स छूट के जरिए थोड़ी राहत भी मिलती है. ऐसे में लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे वो टैक्स बचा सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में...
Income Tax Return Benefits: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए देश में दो टैक्स रिजीम का इस्तेमाल किया जाता है. इन टैक्स रिजीम में एक ओल्ड टैक्स रिजीम शामिल है तो वहीं दूसरा न्यू टैक्स रिजीम शामिल है. कई लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त टैक्स बेनेफिट भी लेना चाहते हैं. ऐसे में इन लोगों को ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स बेनेफिट मिलता है. लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वो कैसे ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं. आइए जानते हैं कुछ फायदों के बारे में जिनके जरिए टैक्सपेयर्स को टैक्स लाभ मिलता है...
80C
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनेफिट ले सकते हैं. अगर कोई शख्स ईपीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन पेमेंट, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी और एससीएसएस में इंवेस्ट करता है तो 80सी के तहत टैक्सपेयर को टैक्स लाभ मिल जाएगा. इसके तहत लोग वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनेफिट ले सकते हैं.
80CCD
सेक्शन 80CCD (1B) के तहत लोग 50,000 तक की छूट हासिल कर सकते हैं. इसके तहत एनपीएस अकाउंट में डिपॉजिट पर अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की छूट हासिल की जा सकती है.
80TTA
अगर बैंक, को-ऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट-ऑफिस के सेविंग अकाउंट पर ब्याज से आय होती है तो 80TTA के तहत व्यक्तिगत तौर पर या एचयूएफ की ओर से अधिकतम 10 हजार रुपये की छूट हासिल हो सकती है.
80D
सेक्शन 80D के तहत लोग हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट हासिल कर सकते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम खुद के लिए या अपने निर्भर माता-पिता के लिए होना चाहिए.
80G
अगर कहीं दान किया है तो सेक्शन 80G के तहत टैक्स बेनेफिट का लाभ उठा सकते हैं. हालांकि इसको लेकर ये ध्यान रखना चाहिए डोनेशन वैध ट्रस्ट और चैरिटी को देने पर इस सेक्शन के तहत टैक्स बेनेफिट उठाया जा सकता है.