ट्रेन में किस वक्त TTE किसी भी हाल में चेक नहीं कर सकता टिकट, जानें क्या है नियम
Indian Railway Rules: ट्रेन में सफर करते वक्त आपकी बगैर मर्जी के कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता. रात 10 बजे के बाद TTE भी आपको जगा कर टिकट चेक नहीं कर सकता. ये रेलवे बोर्ड का नियम है. आइए इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.
नई दिल्ली. भारत में ज्यादातर लोग ट्रेन में सफर करते हैं. भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. ट्रेन में सफर करते वक्त हर कोई चाहता है कि उसकी यात्रा आरामदायक हो. लेकिन ट्रेन में होने वाले शोर, टिकट चेकिंग, सीट को लेकर यात्रियों की आवाजाही से अक्सर लोग परेशान होते हैं. क्या आप जानते हैं कि आपकी बगैर मर्जी के कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता. रेलवे के नियमों के मुताबिक रेलवे का टिकट एग्जामिनर (TTE) भी सोते वक्त आपकी टिकट चेक नहीं कर सकता. आइए आपको रेलवे के इन नियमों के बारे में बताते हैं.
रात 10 बजे के बाद TTE नहीं कर सकता टिकट चेक
आपकी यात्रा के दौरान ट्रैवल टिकट एग्जामिनर (TTE) आपसे टिकट लेने आता है. कई बार वो देर रात में आपको जागकर टिकट या आईडी दिखाने के लिए कहता है. लेकिन, आपको बता दें, रात 10 बजे के बाद TTE भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है. टीटीई को सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही टिकटों का वेरिफिकेशन करना जरूरी है. रात में सोने के बाद किसी भी पैसेंजर को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता. यह गाइडलाइन रेलवे बोर्ड की है.
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रात 10 बजे के बाद यात्रा करने वालों पर नहीं लागू होगा नियम
हालांकि रेलवे बोर्ड का यह नियम रात 10 बजे के बाद यात्रा करने वाले यात्रियों पर नहीं लागू होगा. यानी अगर आप ट्रेन में रात के 10 बजे के बाद बैठे हैं, तो TTE आपकी टिकट और आईडी चेक कर सकता है.
मिडिल बर्थ पर 10 बजे के बाद ही सो सकते हैं
मिडिल बर्थ पर सोने वाले यात्री के बार इसे ट्रेन शुरू होते ही खोल लेते हैं. इससे लोअर बर्थ (Train Lower berth) वाले यात्री को काफी परेशानी होती है. लेकिन रेलवे के नियम के मुताबिक, मिडिल बर्थ वाला यात्री अपनी बर्थ पर 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक ही सो सकता है. यानी रात 10 से पहले अगर कोई यात्री मिडिल बर्थ खोलने से रोकना चाहे तो आप उसे रोक सकते हैं. वहीं, सुबह 6 बजे के बाद बर्थ को नीचे करना होगा, ताकि दूसरे यात्री लोअर बर्थ पर बैठ सकें. कई बार लोअर बर्थ वाले देर रात तक जागते हैं और मिडिल बर्थ वालों को दिक्क्क्त होती है ऐसे में आप 10 बजे अपनी सीट नियम के तहत उठा सकते हैं.
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दो स्टॉप का नियम
अगर आप की ट्रेन छूट जाती है तो टीटीई अगले दो स्टॉप या अगले एक घंटे तक (दोनों में जो पहले हो) आपकी सीट किसी और यात्री को अलॉट नहीं कर सकता है. इसका मतलब यह हुआ कि अगले दो स्टॉप में से किसी से आप ट्रेन पकड़ सकते हैं. तीन स्टॉप गुजर जाने के बाद टीटीई के पास अधिकार होता है कि वह आरएसी लिस्ट में अगले व्यक्ति को सीट अलॉट कर दे.