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Gold Hallmarking: सोने की शुद्धता को लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल उठते रहे हैं. सोना कितना खरा है, इसमें कितनी मिलावट है...ऐसे तमाम सवाल अब आपको परेशान नहीं करेंगे. सोने की शुद्धता की गारंटी देने वाले हॉलमार्क को लेकर सरकार ने नया कानून बना दिया है. अब इस कानून को 18 और शहरों में लागू कर दिया गया है. सरकार ने नए नियम के तहत ज्लैवर्स बिना इस नंबर के सोने की गहने बेच नहीं सकेंगे.
क्या है सोने की हॉलमार्किंग का नया नियम
सरकार ने मिलावटी सोने की ज्वैलरी और टैक्स चोरी को रोकने के लिए हालमार्किंग की अनिवार्यता शुरू कर दी. इस नियम के तहत हर ज्वैलरी पर हॉलमार्क लगाया जाता है. ये निशान या BIS नंबर न सिर्फ सोने की शुद्धता की गारंटी देते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि जूलरी कहां और कब बनाया गया है. अब सरकार ने इस गोल्ड हॉलमार्किंग को देश के 11 राज्यों के 18 शहकों में लागू कर दिया है. सरकार चरणबंद्ध तरीके से इस नियम को देशभर में लागू करने की ओर बढ़ रही है.
18 शहरों में नहीं बिकेगा इस नंबर के बिना सोना
सरकार ने 11 राज्यों को 18 जिलों में अब बिना हॉलमार्क वाले आभूषणों की बिक्री पर रोक लगा दी है. बता दें कि सरकार ने सोने के आभूषणों पर हालमार्किंग को 23 जून, 2021 से ही अनिवार्य बना दिया है. इसके बाद से ही देशभर में दीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से हालमार्किंग लागू की जा रही है. चौथे चरण के तहत आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 18 जिलों को शामिल किया गया है.
सोना-हॉलमार्किंग
अनिवार्य हॉलमार्किंग का काम 23 जून, 2021 को शुरू हुआ था, उसके बाद से अबतक 40 करोड़ से अधिक सोने के आभूषणों की विशिष्ट पहचान (आईडी) के साथ हॉलमार्किंग की गई है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए अधिक विश्वास और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है. चौथे चरण के बाद अनिवार्य हॉलमार्किंग के अंतर्गत आने वाले जिलों की कुल संख्या अब 361 हो गई है. सरकार की पहल से पंजीकृत ज्वेलर्स की संख्या 34,647 से बढ़कर 1,94,039 हो गई है और परख और हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या 945 से बढ़कर 1,622 हो गई है. उपभोक्ता ‘बीआईएस केयर मोबाइल ऐप’ का उपयोग करके हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की प्रामाणिकता को सत्यापित कर सकते हैं और उत्पाद की गुणवत्ता या बीआईएस के निशान के दुरुपयोग के बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं.