Zareen Khan News: 26 दिसंबर तक कोर्ट ने जरीन खान को 30 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. लेकिन कोर्ट ने कुछ शर्तें भी तय की हैं जैसे वह कोलकाता पुलिस की इजाजत लिए बिना देश नहीं छोड़ सकतीं. कोर्ट ने जरीन खान से हर सुनवाई पर हाजिर रहने को कहा है.
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Zareen Khan Cheating Case: धोखाधड़ी के एक मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान कोलकाता की एक अदालत के सामने पेश हुईं. कोर्ट ने जरीन खान को अंतरिम जमानत देते हुए बिना इजाजत देश से बाहर नहीं जाने का आदेश दिया. जरीन खान मुंबई से कोलकाता आईं और सोमवार को कोर्ट के सामने पेश हुईं. उन्होंने काले रंग की कैप पहन रखी थी अपना चेहरा नीले रंग के मास्क से ढक रखा था.
शिकायतकर्ता की ओर से एक वकील ने कोर्ट को बताया कि एक्ट्रेस को अपना मास्क उतार देना चाहिए ताकि उनकी ठीक तरह से पहचान की जा सके. इसके बाद जज ने उनसे करीब आकर खड़े होने को कहा और फिर पूछा, 'क्या आप जरीन खान हैं?' जवाब में उन्होंने हां कहा.
एक घंटे चली सुनवाई
इसके बाद जज ने उनसे पूछा, 'क्या आपके पास आधार कार्ड है.' उन्होंने जवाब हां में दिया. उन्होंने जज को आधार कार्ड के आखिरी के चार नंबर बताए ताकि उनकी पहचान हो सके. सुनवाई करीब एक घंटे तक चली.
26 दिसंबर तक कोर्ट ने जरीन खान को 30 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. लेकिन कोर्ट ने कुछ शर्तें भी तय की हैं जैसे वह कोलकाता पुलिस की इजाजत लिए बिना देश नहीं छोड़ सकतीं. कोर्ट ने जरीन खान से हर सुनवाई पर हाजिर रहने को कहा है.
क्या है मामला?
दरअसल जरीन खान के खिलाफ केस साल 2018 में दर्ज हुआ था. उनको 2018 में कोलकाता के एक दुर्गा पूजा कार्यक्रम में परफॉर्म करना था. लेकिन ऑर्गनाइजर्स उनका इंतजार करते रहे. मगर वह नहीं पहुंचीं.
आयोजकों में से एक ने एक्ट्रेस और उनके मैनेजर के खिलाफ चीटिंग का मुकदमा दर्ज करा दिया. बाद में एफआईआर भी दर्ज की गई. सूत्रों के मुताबिक, जरीन खान ने भी शो के ऑर्गनाइजर्स के खिलाफ स्थानीय अदालत में केस दर्ज कराया. एक्ट्रेस ने कहा था कि फ्लाइट टिकट और अन्य अकोमोडेशन को लेकर मिसकम्युनिकेशन हुआ था, जिसके कारण वह शो में नहीं पहुंच पाईं.
उनके खिलाफ कोलकाता के नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था जहां पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दर्ज की गई. जरीन खान के खिलाफ पहले भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुई थीं. इसके बाद कोर्ट ने उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का आदेश दिया था.