इस राज्य में सरकारी स्कूल के छात्रों को तकनीकी पाठ्यक्रम प्रवेश में मिलेगा आरक्षण, जल्द लाया जाएगा कानून
द्रमुक सरकार अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए तकनीकी पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए आरक्षण देने के लिए कानून लाएगी.
चेन्नई: आज के दौर में सरकारी स्कूल के छात्रों का कॉम्पिटिशन प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स से होता है. प्राइवेट स्कूल में मौजूद सुविधाओं के अपेक्षाकृत सरकारी स्कूल के छात्र कम ससाधनों में पढ़ते में हैं. ऐसे में तमिलनाडु की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. एम.के.स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए तकनीकी पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए आरक्षण देने के लिए कानून लाएगी.
7.5 फीसदी मिलेगा आरक्षण
इस साल ही चुनाव जीत कर आई, डीएमके सरकार पना पहला बजट 13 अगस्त को पेश करेगी. इस सत्र के दौरान आरक्षण के लिए कानून भी लाया जाएगा. सीएम स्टालिन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है. इसके मुताबिक, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए तकनीकी पाठ्यक्रमों में 7.5 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने वाला कानून बनाया जाएगा.
मेडिकल कॉलेज प्रवेश में भी आरक्षण
गौरतलब है कि इससे पहले मेडिकल कॉलेज में प्रवेश को लेकर भी तमिलनाडु चर्चा में रहा है. यहां सरकार द्वारा पहले मेडिकल कॉलेज में प्रवेश में एक क्षैतिज आरक्षण किया गया था. अब जल्द ही तकनीकी पाठ्यक्रमों में भी आरक्षण की व्यवस्था हो जाएगी.